Uttarakhand Devbhoomi Desk: इन दिनों प्रदेश में नौकरी का झांसा देकर ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में कई लोगो की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस बीच अब एक और नया मामला सामने आया है। बता दें कि नैनीताल में मुख्यमंत्री के नाम से नौकरी लगाने (Fraud case in Nainital) का झांसा देकर 3.35 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने नौकरी का झांसा देने वाले आरोपी राजेंद्र कुमार उर्फ राजेंद्र सेन पुत्र हरप्रसाद सेन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
Fraud case in Nainital: आरोपित ने खुद को सीएम का बताया था खास
इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी (Fraud case in Nainital) का विरोध किया और कहा कि 1 मई 2021 को शादाब ने कोतवाली रामनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह इंटरमीडिएट पास बेरोजगार युवा है। उसे इंडिया लाईव 24 के राज्य प्रमुख विजय जोशी ने भोपाल निवासी अभियुक्त राजेंद्र कुमार से मिलाया था।
उसने परिचय के बाद खुद को इंडिया लाईव 24 का मालिक और उत्तराखंड व भोपाल में मुख्यमंत्री का खास मित्र होना बताया। उसके बाद राजेंद्र ने शादाब को झूठा आश्वासन देते हुए कहा कि मैं तुम्हें वन विभाग में पेड़ लगाने का रजिस्टर्ड (Fraud case in Nainital) ठेका दिला दूंगा। इस तरह काम के सिलसिले में राजेंद्र के केनरा बैंक के खातों में शादाब से विभिन्न समयों में 3,35,100 डलवाये। काफी समय तक कोई काम नहीं किया और उसके बाद राजेंद्र ने बड़े नेताओं का नाम लेकर शादाब को गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी और बाद में अपना मोबाइल बंद कर दिया।
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रिपोटकर्ता शादाब के अनुसार, उक्त धनराशि उसने अपनी बहन की शादी के लिए रखी थी। उधर विवेचना के दौरान ये पता चला कि आरोपित के विरुद्ध पहले से मुंबई महाराष्ट्र में दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस पंजीकृत था।
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