Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड सरकार बहुत जल्द राज्य के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों शिक्षकों और पेंशनर की महंगाई भत्ते को (Uttarakhand salary increase) लेकर प्रतीक्षा समाप्त करने जा रही है। इन सब कर्मचारियों को साल 2023 के लिए एक जनवरी 2023 से 30 अप्रैल तक एरियर के भुगतान की तैयारी की जा रही है। सरकार नकद रूप में करने की तैयारी में है।
उत्तराखंड के सरकारी, अर्ध सरकारी और शिक्षण संस्थानों के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर जो सातवां वेतनमान ले रहे हैं। उनके महंगाई भत्ते को चार प्रतिशत बढा दिया गया है। ये अब 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किया गया है। वहीं जो कर्मचारी छठा वेतनमान ले रहे हैं। उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि नौ प्रतिशत की गई है। अब ये यानी 212 प्रतिशत से 221 प्रतिशत हो गई है।
इन सभी कर्मचारियों को एक जनवरी, 2023 से 30 अप्रैल तक बचे हुए (Uttarakhand salary increase) एरियर के नकद भुगतान का भी तोहफा दिया गया है। एक मई 2023 से इसका नियमित वेतन के साथ भुगतान किया जाएगा। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बीते शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इस महंगाई भत्ते की मांग पर आड़े हुए थे। इस से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए दिया जाने वाला महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत तक कर चुकी है।
Uttarakhand salary increase: किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
उत्तराखंड में भी अब केंद्रीय कर्मचारियों की भांति इसे (Uttarakhand salary increase) लागू कर दिया गया है। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पत्रावली को बीते माह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वीकृत कर चुके हैं। शासनादेश के अनुसार कार्मिकों को एक जनवरी 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक के महंगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जाएगा। एक मई से इसका भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा। जबकि अंशदायी पेंशन योजना से लाभान्वित कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी।
कितना बढ़ेगा वेतन?
इस बार महंगाई भत्ता बढऩे से कर्मचारियों के वेतन में लगभग डेढ़ हजार (Uttarakhand salary increase) रुपये से सात हजार रुपये की बढ़ोत्तरी होगी। ये महंगाई भत्ता उत्तराखंड के कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
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