DEVBHOOMI NEWS DESK: उत्तराखंड विस सत्र के दूसरे दिन यानि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में UNIFORM CIVIL CODE BILL 2024 विधेयक पेश किया। सदन में बिल पेश होने के दौरान विधायकों ने “वंदे मातरम और जय श्री राम” के नारे लगाए गए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने बिल पेश होने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आज सुबह सीएम धामी भारत के संविधान की मूल प्रति हाथों में पकड़कर विधानसभा पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे। उनके हाथों में UNIFORM CIVIL CODE के ड्राफ्ट की प्रति थी।
![उत्तराखंड विस में UCC विधेयक पेश, लागू होने से उत्तराखंड में क्या बदलेगा? 1 UNIFORM CIVIL CODE BILL 2024](https://devbhoominews.com/wp-content/uploads/2024/02/MUSSOORIE-WINTERLINE-CARNIVAL-2023-56-300x169.png)
सीएम धामी इसके अलावा आज आज विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का संशोधित विधेयक भी पेश करेंगे। विपक्ष की मांग की थी कि UNIFORM CIVIL CODE BILL 2024 पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। इससे नाराज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया।
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UNIFORM CIVIL CODE BILL 2024: अब तक क्या हुआ?
बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने UNIFORM CIVIL CODE लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। समिति की रिपोर्ट आने के बाद बीती तीन फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने रिपोर्ट पर चर्चा की और मंजूरी दी।
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UNIFORM CIVIL CODE BILL 2024 के प्रावधान
- महिलाओं की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है।
- विवाह के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा।
- लिव-इन जोड़ों को अपने फैसले के बारे में माता-पिता को सूचित करना होगा।
- ‘हलाला’ और ‘इद्दत’ की प्रथा पर रोक लगेगी।
- बहुविवाह गैरकानूनी होगा।
- पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक मिलेगा।
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