DEVBHOOMI NEWS DESK: आज यानि शुक्रवार को राज्य में UNIFORM CIVIL CODE लागू करने के लिए बनाई गई विशेष समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। कल होने वाली कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। आज इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को सौंपने के लिए विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस (सेनि) रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन पहुंची। जहां उन्होंने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी।
![उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिवल कोड लागू होने का रास्ता साफ, 6 फरवरी को विस में ड्राफ्ट 1 UNIFORM CIVIL CODE](https://scontent.fdel1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/425365282_983732123114538_6491598440071625490_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=dd5e9f&_nc_ohc=LeeuwUWNEwcAX8NAjvN&_nc_ht=scontent.fdel1-1.fna&oh=00_AfAHN9smRtVYGQPLx9YjtoADuqKqbJ0XXMVgIk-tSwJdqQ&oe=65C16950)
बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने UNIFORM CIVIL CODE लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया। अब रिपोर्ट आने के बाद तीन फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी। इसके बाद पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा। छह फरवरी को इसे सदन में लाए जाने की संभावना है।
![उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिवल कोड लागू होने का रास्ता साफ, 6 फरवरी को विस में ड्राफ्ट 2 UNIFORM CIVIL CODE](https://scontent.fdel1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/423582212_983732179781199_3410393411775924672_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-7&_nc_sid=dd5e9f&_nc_ohc=PRn79k0ovkcAX9_gv--&_nc_ht=scontent.fdel1-1.fna&oh=00_AfAoteeuyHH9Roq274wEUaCbHSf4WJg4m_Hf4FnOZItmDg&oe=65C240B7)
UNIFORM CIVIL CODE के प्रमुख बिंदु
तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।
गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा।
अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी।
लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी।
एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त।
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