Uttarakhand Devbhoomi Desk: बागेश्वर जिले में रहने वाली एक महिला को उसके पति द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजु सिंह मुंडे की अदालत ने आईटीबीपी के जवान को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि जवान पे (itbp jwan imprisonment) पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बना कर मारपीट में दोषी पाये जाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही दोषी को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
itbp jwan imprisonment: शारीरिक संबंध बनाने के बाद की तलाक देने की बात
पीड़िता ने साल 2019 में कांडा थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उसका पति आईटीबीपी का जवान है। वह 12 अगस्त को उसके मायके आया और उसे साथ ले गया। उसके बाद वह उसे एक (itbp jwan imprisonment) गृह में ले गया, जहां इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने के बाद तलाक देने की बात करने लगा। साथ ही आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह बचकर पीड़िता वापस मायके आई और पति के खिलाफ कांडा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
ऐसे में तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 498 ए के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा ये भी बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
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