UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK:उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चल रहे सभी सहायता प्राप्त अशासकीय(DEHRADUN EDUCATION NEWS) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति पर रोक लगने के बाद विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो, इसके लिए विद्यालयों को अस्थायी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है जिसके लिए विद्यालयों को खर्च स्वयं उठाना होगा।
पिछले कुछ समय से सरकार के पास सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं होने की शिकायतें मिल रही थी।(DEHRADUN EDUCATION NEWS) अब इन शिकायतों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बता दें कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2009 में ते की गई व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
ये भी पढ़ें-
उत्तराखंड में डेंगू का आतंक, कुल 1663 मामलें
DEHRADUN EDUCATION NEWS: सरकार ने लगाई रोक
सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक और अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। (DEHRADUN EDUCATION NEWS)आदेश के बाद अब इन विद्यालयों में प्रिंसिपल, लेक्चरर, असिस्टेंट टीचर और जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।