हाईकोर्ट ने विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती पर सरकार से मांगा जवाब

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Uttarakhand Vidhan Sabha Bharti Ghotala

Uttarakhand News: Uttarakhand Vidhan Sabha Bharti Ghotala: उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को तलब किया है और बैकडोर भर्ती पर सरकार से जवाब मांगा है। देहरादून के निवासी अभिनव थापर ने हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की है।

Uttarakhand Vidhan Sabha Bharti Ghotala: सरकार को चार सप्ताह में देना है जवाब

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उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती (Uttarakhand Vidhan Sabha Bharti Ghotala) को लेकर देहरादून के अभिनव थापर की दायर जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी वे न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती को गंभीर माना है। जिसमें बैकडोर से अनियमितता और भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। इसलिए हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

Uttarakhand Vidhan Sabha Bharti Ghotala: मामले जांच कराने की मांग

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याचिका कर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उत्तराखंड सरकार के 2003 के शासनादेश के अलावा संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 187 का इसमें उल्लंघन किया गया है, साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की 1974 और उत्तराखंड विधानसभा की 2011 की नियमावली का भी उल्लंघन किया गया है। इसमें अपने करीबियों को नियुक्ति देने वाले विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार ने इस मामले में एक जांच समिति बनाकर 2016 से हुई सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया है, लेकिन घोटाला तो राज्य बनने के बाद से चल रहा है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से मांग है कि वर्ष 2000 से 2022 तक विधानसभा में हुई नियुक्तियों (Uttarakhand Vidhan Sabha Bharti Ghotala) की जांच होना चाहिए और इस जांच की निगरानी हाईकोर्ट के ही सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए। साथ ही इसमें भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन को वसूलने की भी मांग की गई है।

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