उत्‍तराखंड: अब सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने और थूकने पर नहीं होगी सजा लेकिन…..

0
348
Uttarakhand News Today

Uttarakhand Devbhoomi Desk: वर्ष 2016 में उत्तराखंड (Uttarakhand News Today) को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त रखने के उद्देश्य से एक अधिनियम लाया गया था। इसके अंतर्गत अगर कोई सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए या गंदगी करते हुए पाया जाता है तो उसे अधिकतम पांच हजार रुपये के अर्थदंड व छह माह के कारावास की सजा का भुगतनी पड़ती। लेकिन अब सरकार ने इस प्रतिबंध से संबंधित प्रविधानों में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

बता दें कि इस अधिनियम में शामिल कारावास की सजा को विलोपित किया गया है, जबकि अर्थदंड की राशि पांच सौ रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दी गई है। साथ ही कुछ अन्य प्रतिबंध भी लागू किए गए। बता दें कि सरकार इससे संबंधित संशोधन विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में पेश करेगी।

यह भी पढ़े:
CM Dhami Breaking News
फिर दिखा सीएम धामी का सरल स्वभाव: काफिला रोककर की घायलों की मदद

Uttarakhand News Today: पहले कारावास की भी थी सजा

बता दें कि नए नियम को लागू करने की जिम्मेदारी सभी जिलों के नगर निगम को दे दी गई है। वर्ष 2016 में उत्तराखंड (Uttarakhand News Today) कूड़ा फेंकना व थूकना प्रतिषेध अधिनियम अस्तित्व में आया। तब यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो अर्थदंड के साथ-साथ अधिकतम छह माह के कारावास की सजा का भी भागी होना पड़ता।

यह भी पढ़े:
Shraddha Murder Case 18 may 2022
Shraddha Murder Case : अब तक सामने आईं ये बातें… आफताब को अफसोस तक नहीं, चैन से सो रहा जेल में

वहीं अब शासन (Uttarakhand News Today) ने कारावास संबंधी प्रविधानों को हटाने का निर्णय लिया है और निरंतर अपराध की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड में चार गुना वृद्धि की है।

For latest news of Uttarakhand subscribe devbhominews.com