उत्तराखंड: सरकारी भूमि पर किया अतिकर्मण तो होगी 10 साल की सजा

0
170
big decision
big decision

Uttarakhand Devbhoomi Desk: आज 7 जुलाई 2023 उत्तराखण्ड सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले (Big Decision) लिए गए हैं। उत्तराखंड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है।

यह भी पढ़े:
Cabinet Meeting
आज होगी उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक, किन प्रस्तावों पर लगेगी मुहर ?

Big Decision जानें पूरा फैसला:-

आज कैबिनेट के फैसले के तहत सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यूनतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान (Big Decision) किया गया है, जबकि अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जाई जमीन के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना भी वसूला जाएगा। यही नहीं, अतिक्रमण करने के लिए उकसाने वाले को भी सजा का प्रावधान किया गय है।

कैबिनेट बैठक में सीएम प्राकृतिक कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई जो 6400 हेक्टेयर में होगी।

क्लिनिकल एस्टेब्लिश्डमेंट एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। देहरादून के आढ़त बाजार शिफ्टिंग नीति को भी कैबिनेट बैठक में मंजूर (Big Decision) किया गया। इन्वेस्टर समिट का ड्राफ्ट को हरी झंडी दी गई। इसके तहत 70 हजार करोड़ निवेश का लक्ष्य तय किया गया है।

For latest news of Uttarakhand subscribe devbhominews.com