मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, EWS आरक्षण पर लगी “सुप्रीम मुहर”

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Narendra Modi News: मोदी सरकार के EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, 10 फीसदी आरक्षण रहेगा बरकरार

बताते चलें कि मोदी सरकार (Narendra Modi News) ने संविधान में संसोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था और आज आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वीं संविधान संसोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

Modi सरकार के EWS आरक्षण पर 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला, 2 जजों की राय अभी बाकी

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सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखते हुए इस आरक्षण को सही माना है। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने संविधान के 103वें संसोधन अधिनियम 2019 को सही मानते हुए फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार (Narendra Modi News) की बड़ी जीत माना जा रहा है।

दरअसल, केंद्र सरकार (Narendra Modi News) ने संविधान में संसोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था और इसको इस 103वीं संसोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। 5 जजों ने EWS के हक़ में फैसला सुनाया है जबकि अभी 2 जजों की राय आना बाकी है।

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Modi सरकार के EWS आरक्षण पर 3 जजों ने समर्थन में सुनाया ऐतिहासिक फैसला

मोदी सरकार (Narendra Modi News) के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है जब पक्ष में 3 जजों ने EWS आरक्षण को अपना समर्थन देते हुए सही बताया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस आरक्षण को सही बताया है। अपनी राय सुनाते हुए दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि सवाल बड़ा था कि क्या EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है?

उनहोंने कहा कि EWS कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता और इसी तरह दोनों जस्टिस बेला त्रिवेदी और पारदीवाला ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। इस प्रकार यह साबित होता है कि यह आरक्षण संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता और ना ही संविधान के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाता है।

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