लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाईकोर्ट का झटका, हाईकोर्ट ने दिये अहम आदेश

0
330
Nainital High Court

Uttarakhand News: Nainital High Court: बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में अहम आदेश दिए हैं। इन आदेश को देखे तो ये कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को एक बड़ा झटके के रूम में देखा जा सकता है। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

Nainital High Court: कोर्ट ने विधायक की आपत्ति को खारिज किया

Nainital High Court

आज बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ( Nainital High Court) में लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर वाद बिन्दुओं पर विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की आपत्तियों को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने पूरन सिंह फर्त्याल को 11 नवंबर तक याचिका में आपत्तियों को दूर करने को कहा है साथ ही कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर तक नियमित सुनवाई के भी निर्देश जारी किये हैं। हाईकोर्ट के ये आदेश कहीं न कहीं कांग्रेस विधायक को झटका मना जा रहा है। साथ ही इसका फायदा पूर्व विधायक को मिल सकता है।

Nainital High Court: विधायक की याचिका पर यह कहा कोर्ट ने

hc nainital

विधायक ने आपत्ति जताई थी कि फर्त्याल ने जो शपथ पत्र दाखिल किया है उसमें प्रार्थना वाले स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है, जो याचिका के साथ संलग्नक लगाए हैं वह भी सत्यापित नहीं है। पहले नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन आज बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में ऐसी कोई कमियां नहीं है जो दूर नहीं हो सकती हैं।

Nainital High Court: विधायक के खिलाफ ये है पूरा मामला

Nainital High Court

2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के जीतने के बाद पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने हाईकोर्ट (Nainital High Court) में उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि खुशाल सिंह अधिकारी 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया था लेकिन शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किये नामांकन के साथ ही दाखिल होना था।

याचिका में विधायक द्वारा गलत सूचनाएं देने के भी बात कही गई है। फर्त्याल ने कहा है कि नामांकन के समय तक विधायक के 25 सरकारी कार्यों में ठेके चल रहे थे जो उन्होंने नामांकन पत्र में छुपाया है। इस पर विधायक खुशाल सिंह अधिकारी का कहना है कि याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दाखिल नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें…

टिहरी सांसद: पहले पार्टी ने कहा संपर्क नहीं हो पा रहा और अब आप पार्टी ने कराई गुमशुदगी दर्ज