Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड में शराब के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने (Liquor ban in Uttarakhand) आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत शराब बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 200 एमएल शराब के टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक लगाई गई है। कोर्ट के मुताबि, यह पर्यायवरण के लिए नुकसानदेह है।
Liquor ban in Uttarakhand: आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को करेगी नुकसान
मंगलवार को (Liquor ban in Uttarakhand) मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ये निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान पहुँचायेगी।
एक तरफ सरकार प्लास्टिक बैन का कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है।इस तरह दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि हर महीने एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण भी दूषित होगा।
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