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वक्फ विधेयक पर JPC की बैठक में बवाल, कल्याण बनर्जी एक दिन के लिए निलंबित

KALYAN BANERJEE: तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को अमर्यादित आचरण के कारण वक्फ विधेयक से संबंधित संसदीय समिति की बैठक से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन वक्फ बोर्ड की बैठक में हुई एक झड़प के बाद हुआ, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी घायल हो गए। वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान, कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी बहस हुई।

KALYAN BANERJEE
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KALYAN BANERJEE ने गुस्से में आकर एक कांच की बोतल तोड़

बहस इतनी बढ़ गई कि KALYAN BANERJEE ने गुस्से में आकर एक कांच की बोतल तोड़ दी और उसे फेंक दिया, जिससे उनके हाथ के अंगूठे और तर्जनी में चोट लग गई। उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह उन्हें बैठक कक्ष में वापस ले गए। यह घटना तब हुई जब भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने विधेयक में उनके हितों को लेकर सवाल उठाया, जिससे विवाद शुरू हो गया।

KALYAN BANERJEE
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क्या होती है वक्फ संपत्ति

वक्फ संपत्ति इस्लामिक धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई चल या अचल संपत्ति हो सकती है। इस प्रकार की संपत्तियों का कोई भी मालिक नहीं होता है और इस्लाम में इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ की गई संपत्ति का संचालन करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं, जिन्हें वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वक्फ की गई संपत्ति का संचालन मुतवल्ली नामक व्यक्ति करता है, जिसे राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है।

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भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। वक्फ बोर्डों का काम न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की देखभाल करना है, बल्कि वे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिरखानों जैसे सामाजिक कल्याण के लिए बने संस्थानों को भी सहायता प्रदान करते हैं। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण और उनके प्रबंधन का काम सेंट्रल वक्फ काउंसिल द्वारा किया जाता है, जो राज्य के वक्फ बोर्डों को दिशा-निर्देश देने का काम करती है।

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ये है नया वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024

वक्फ अधिनियम की धारा 40, जिसे अब हटाने का प्रस्ताव है, वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार देती थी कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। नए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत, केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इस विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने और वक्फ की संपत्ति के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

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Abhishek Semwal is Postgraduate in Mass Communication with over three years of experience across digital and print media. Covering a wide range of subjects, with a strong focus on local and regional issues, delivering clear, insightful and engaging content.
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