Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि राज्य के महिलाओं के (horizontal reservation bill) आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के साथ ही अब महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार भी मिल गया है। गौरतलब है कि 30 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए ये विधेयक पारित किया था। जिसको अब जा कर मंजूरी मिल गयी है।
horizontal reservation bill: हाईकोर्ट ने कर दिया था निरस्त
बता दें कि प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को हाईकोर्ट ने निरस्त (horizontal reservation bill) कर दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से उत्तराखंड लोक सेवाविधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में इस विधेयक को विपक्ष का भी समर्थन मिला और इसे पारित कर दिया गया।
क्या है महिला आरक्षण बिल
आपको बता दें कि यह विधयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं (horizontal reservation bill) के लिये 30% सीटें आरक्षित करता है। राज्य गठन के दौरान तत्कालीन सरकार ने 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण शुरू किया था। वहीं जुलाई 2006 में इसे 30 प्रतिशत कर दिया था।
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