/ Dec 11, 2025

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इंडिगो संकट के बाद विमानन सेक्टर में बड़ा बदलाव: अब फ्लाइट 15 मिनट भी लेट हुई तो होगी जांच, DGCA ने बदले नियम

DGCA NEW RULES: देश के विमानन सेक्टर में यात्रियों को हो रही भारी परेशानियों के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उड़ानों में लगातार देरी, रद्दीकरण और हालिया सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने तकनीकी खामियों की निगरानी के पूरे ढांचे को तत्काल प्रभाव से बदल दिया है। इंडिगो एयरलाइंस में क्रू मेंबर्स की कमी के चलते पिछले कुछ दिनों में मचे हाहाकार ने नियामक संस्था को डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम को जड़ से सख्त करने के लिए मजबूर कर दिया है। डीजीसीए ने एक 12 पेज का नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब एयरलाइंस कंपनियों की जवाबदेही पहले से कहीं ज्यादा तय कर दी गई है।

DGCA NEW RULES
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DGCA NEW RULES: 15 मिनट की देरी पर अब देना होगा जवाब

डीजीसीए के नए आदेश के मुताबिक, अब नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है। अगर किसी भी निर्धारित उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे ज्यादा की देरी होती है, तो उसकी जांच अब अनिवार्य होगी। पहले इस तरह की देरी पर कोई विशेष पूछताछ नहीं होती थी, लेकिन अब एयरलाइन कंपनी को यह स्पष्ट बताना होगा कि आखिर देरी क्यों हुई। इतना ही नहीं, कंपनी को यह भी रिपोर्ट देनी होगी कि उस खराबी को कैसे ठीक किया गया और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं। ये ऐसे नए प्रावधान हैं जो पहले विमानन क्षेत्र में लागू नहीं थे।

DGCA NEW RULES
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मेजर और रिपीटेटिव डिफेक्ट पर सख्त निगरानी

नए नियमों के तहत डीजीसीए ने ‘मेजर डिफेक्ट’ यानी बड़ी तकनीकी खराबी की रिपोर्टिंग को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अब किसी भी तरह की बड़ी तकनीकी खामी आने पर कंपनी को तुरंत डीजीसीए को फोन पर इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद अगले 72 घंटों के भीतर पूरी घटना की विस्तार से लिखित रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके अलावा ‘रिपीटेटिव डिफेक्ट’ यानी बार-बार होने वाली खराबी की भी नई परिभाषा तय की गई है। अगर कोई तकनीकी खामी तीन बार दोहराई जाती है, तो उसे रिपीटेटिव डिफेक्ट माना जाएगा और उस पर अलग से एक विशेष जांच शुरू की जाएगी।

DGCA NEW RULES
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देश के 11 एयरपोर्ट्स पर डीजीसीए का औचक निरीक्षण

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीसीए ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों में उनके सीनियर अधिकारी देश के 11 घरेलू एयरपोर्ट्स पर ऑन-साइट इंस्पेक्शन यानी मौके पर जाकर जांच करेंगे। ये अधिकारी इंडिगो के ऑपरेशन के अलग-अलग पहलुओं को परखेंगे। जिन 11 एयरपोर्ट्स पर यह जांच होगी उनमें नागपुर, जयपुर, भोपाल, सूरत, तिरुपति, विजयवाड़ा, शिरडी, कोचीन, लखनऊ, अमृतसर और देहरादून शामिल हैं। निरीक्षण करने वाले ये अधिकारी अपने दौरे के 24 घंटे के अंदर नई दिल्ली स्थित डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

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DGCA NEW RULES: इंडिगो की 10 फीसदी उड़ानें कम करने का आदेश

संकट के बीच सरकार ने इंडिगो पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसकी उड़ानों में कटौती का आदेश दिया है। सरकार ने कंपनी को अपनी 10 फीसदी फ्लाइट्स घटाने को कहा है। यह कटौती उन रूट्स पर की जाएगी जहां डिमांड और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस आदेश के बाद रोजाना चलने वाली लगभग 2300 उड़ानों में से करीब 230 फ्लाइट्स कम हो जाएंगी। डीजीसीए ने इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक अपना नया शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि मंगलवार को कंपनी की 422 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं और पिछले 8 दिनों में देशभर में करीब 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है।

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