बुलडोजर पर SC ने रोक से किया इनकार, यूपी सरकार से तीन दिन के अंदर मांगा जवाब

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दिल्ली, ब्यूरो : यूपी के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन के अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होने की बात कही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि कोई भी कार्रवाई नियम के दायरे में ही होनी चाहिए। जिसमें संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस और फिर उसका जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मसले पर राय जाहिर करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तब तक हम उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे क्योंकि वो लोग भी समाज का ही हिस्सा हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे हक है कि उसका समाधान तलाशें और इस तरह से निर्माण को ढहाना कानून के तहत ही हो सकता है। ये भी पढ़े-‘अग्निपथ योजना वापस लो’ के लगे नारे, तिरंगा लेकर युवाओं ने यहां किया चक्का जाम

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज, कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को तीन दिनों का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट का कहना है कि अगर नियमों का पालन किया गया है तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। बता दें कि  जमीयत उलेमा ए हिंद ने सोमवार को याचिका दायर कर राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि किसी आरोपी की संपत्ति पर तत्काल कार्रवाई न की जाए। इसके साथ ही जमीयत ने कहा था कि कानपुर में संपत्ति ढहाने की तैयारियों पर रोक लगाई जाए।ये भी पढ़े-“भ्रष्टाचार में लिप्त UKSSSC को करें भंग, सभी भर्ती परीक्षाओं की हो CBI जांच”