युवती का अपहरण और गैंगरेप के मुख्य अरोपी को 25 साल की सजा, दो को 20-20 साल का कारावास

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युवती का अपहरण और गैंगरेप के मुख्य अरोपी को 25 साल की सजा, दो को 20-20 साल का कारावास

युवती का अपहरण और गैंगरेप के मुख्य अरोपी को 25 साल की सजा, दो को 20-20 साल का कारावास

  • युवती का अपहरण और गैंगरेप के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सजा, ये जुर्माना भी ठोका
  • फूफा की दुकान में काम करता था ये दरिंदा, युवती को ये कहकर ले गया कलियर और दोस्तों साथ किया गैंगरेप
  • 2017 का है मामला, देहरादून से फूफा की दुकान में काम करने वाला युवक युवती को परिवार को मारने की धमकी देकर ले गया था कलियर क्षेत्र में

देहरादून, ब्यूरो। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पटेलनगर थाना क्षेत्र की एक युवती से नवंबर 2017 में तीन युवकों ने होटल और किराये के कमरे में ले जाकर युवती से सात दिनों तक दुष्कर्म किया। उसके पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कलियर बस अड्डे से युवती को मुख्य आरोपी के कब्जे से आजाद किया था। अब मामले में फास्ट ट्रैक कोट के जज अश्विनी गौन फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी को युवती का अपहरण करने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीनों ही दोषी अगर जुर्माना जमा नहीं करेंगे तो जेल में एक-एक साल की सजा और काटनी होगी।

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कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने मुकदमे से संबंधित नौ गवाह पेश किए गए। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनाई। तैय्यब को अपहरण के दोष में भी पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। तैय्यब, मुस्तकीम और अल्ताफ तीनों गजरौला अमरोहा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

ये है पूरा मामला…

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि 23 नवंबर 2017 को पटेलनगर क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने अपनी 21 वर्षीय पुत्री की पटेलनगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया कि उनकी पुत्री एक दिन पहले घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। 30 नवंबर 2017 को उनकी पुत्री को कलियर स्थित बस अड्डे से तैय्यब नाम के युवक के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर आरोपित युवक के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। युवती ने कोर्ट में बयान दिए कि तैय्यब उसके फूफा की दुकान पर काम करता था। बताया कि उनके बीच काफी समय से उससे बातचीत चल रही थी। आरोपी युवती को अकेले मिलने का दबाव बना रहा था। आरोप है कि तैय्यब ने युवती को धमकी दी कि यदि वह उससे मिलने नहीं आई तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। 22 नवंबर 2017 को उसने युवती को काली मंदिर के पास बुलाया और उसे कलियर के एक होटल में ले गया। जहां उसने अपने दो अन्य साथियों मुस्तकीम और अल्ताफ को भी बुला लिया। इसके बाद तीनों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि तीन दिन तक उसे होटल में कैद रखा गया। फिर इन दरिंदों ने कलियर में ही एक कमरा किराये पर लिया और युवती को वहां लेजाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपितों ने विरोध करने पर युवती से मारपीट भी की। पुलिस ने तीनों आरोपितों को तभी गिरफ्तार कर लिया था।