ब्रेकिंग…इस जनपद में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यपक समेत इन शिक्षकों के बम्पर प्रमोशन

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पौड़ी गढ़वाल, ब्यूरो। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में सैकड़ों प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षकों के प्रमोशन हुए हैं। पौड़ी जनपद के प्राइमरी शिक्षकों के शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आनन्द भारद्वाज ने यह नई प्रमोशन लिस्ट जारी की गई है। जारी की गई सूची में 212 प्राइमरी प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षा जबकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 34 प्रधानाध्यापक, 73 सहायक शिक्षक और 105 राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों के प्रमोशन किए गए हैं।

pramotion list

जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 यथा संशोधित एवं उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र 5 अप्रैल 2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पदोन्नति समिति के अनुमोदनोपरान्त निम्नांकित प्रधानाध्यापक, रा०प्रा०वि० एवं सहायक अध्यापक रा०उ०प्रा०वि० वेतनक्रम 9300-34800 ग्रेड वेतन 4600 सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक लेवल-7 वेतनक्रम 44900-142400 की पदोन्नति प्रधानाध्यापक, रा० उ० प्रा०वि० वेतनक्रम रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4800 सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक लेवल-8 वेतनक्रम 47600-151100 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित विद्यालय में की जाती है।

बताया गया कि यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है जिसे बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली/ प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-2012 के किसी भी प्राविधान के अन्तर्गत अनियमित पाये जाने पर निरस्त किया जा सकेगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी एवं कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में आगामी तीन वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग नियमावली, 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पदोन्नति के सम्बन्ध में यदि कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा असत्य सिद्ध हो जाय तो सम्बंधित की पदोन्नति निरस्त हो जाएगी।