ARVIND KEJRIWAL: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में दायर जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ द्वारा की गई, जिसमें केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
ARVIND KEJRIWAL: केजरीवाल की ये दलील
सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष यह दलील दी कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल का नाम कहीं भी उल्लेखित नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, तो अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं। सिंघवी ने यह भी बताया कि न केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि ट्रायल कोर्ट भी पहले केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जो उन्हें हिरासत में रखने को उचित ठहराए।
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