इन परीक्षाओं में नहीं लागू होगा नकलरोधी कानून

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Anti copying law

Uttarakhand Devbhoomi Desk: उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने (Anti copying law) स्पष्ट कर दिया है कि नकल रोधी कानून 10वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। ये केवल राज्य सरकार व उसके अधीन आने वाली भर्ती परीक्षाओं पर ही लागू होगा। केंद्र सरकार की ओर से राज्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं पर इस कानून के तहत कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने लिए सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लाया गया है।

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Anti copying law: इन परीक्षाओं में मौजूद नियम ही लागू रहेंगे

सीएम धामी ने बताया कि बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में मौजूद नियम ही लागू रहेंगे। बताया कि (Anti copying law) कानून के दायरे को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जबकि यह पहले से ही स्पष्ट किया गया है कि यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें।

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उधर, पेपर की सील को लेकर उठ रहे विवाद को लेकर राज्य लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि सील इसलिए लगाई जाती है ताकि सभी अभ्यर्थी एक साथ पेपर खोलें। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार पटवारी-लेखपाल भर्ती में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बता दें कि 12 फरवरी को हुई परीक्षा में लगभग 1,03,730 अभ्यर्थी शामिल हुए।

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