DEVBHOOMI NEWS DESK: सुप्रीम कोर्ट ने ADANI-HINDENBURG CASE में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर SEBI की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जांच को SIT को देने से इनकार कर दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को 22 मामलों की जांच सौंपी थी जिसमें दो की जांच बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
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सुप्रीम कोर्ट ने आज यानि बुधवार को कहा कि ये मामला नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती। अदालत ने कहा कि SEBI को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ADANI-HINDENBURG CASE को सीबीआई को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है।
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क्या है ADANI-HINDENBURG CASE?
बता दें कि 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा, मार्केट रेगुलेटर SEBI को भी जांच करने के लिए कहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अरबपति गौतम अदाणी ने ‘कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी’ की है।
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