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IPO के बाद शेयर न मिलने पर बैंक खाते से कब और कैसे वापस आता है पैसा? जानिए पूरा नियम

IPO Refund को लेकर हर बार लाखों निवेशकों के मन में एक ही सवाल होता है: शेयर नहीं मिले तो पैसा कब और कैसे वापस आएगा? जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में भी 26 अक्टूबर को अलॉटमेंट हुआ और जिन आवेदकों को शेयर नहीं मिले, उनकी ब्लॉक रकम 27 अक्टूबर को छोड़ दी गई। आज की व्यवस्था में ज्यादातर निवेशकों का पैसा खाते से कटता ही नहीं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए रुकता है।

IPO में पैसा कटता है या ब्लॉक होता है?

जब आप UPI या नेट बैंकिंग से IPO में आवेदन करते हैं, तो ASBA व्यवस्था के तहत आवेदन की रकम आपके बैंक खाते में सिर्फ ब्लॉक होती है। यानी पैसा आपके खाते में ही रहता है, लेकिन उसे खर्च नहीं कर सकते। शेयर मिलने पर ही उतनी रकम खाते से कटती है, जितने के शेयर मिले हैं।

शेयर न मिलने पर ब्लॉक हटा दिया जाता है और इसी को आम भाषा में IPO Refund कहा जाता है। ब्लॉक रहने के दौरान भी उस रकम पर आपके बचत खाते का ब्याज मिलता रहता है क्योंकि पैसा तकनीकी रूप से आपके खाते में ही होता है।

 IPO Refund कब तक मिलता है?

सेबी के T+3 नियम में IPO बंद होने का दिन “T” माना जाता है। इसके अगले कामकाजी दिन यानी T+1 पर अलॉटमेंट तय होता है। T+2 पर जिन्हें शेयर नहीं मिले, उनकी ब्लॉक रकम छोड़ दी जाती है और जिन्हें शेयर मिले, उनके डीमैट खाते में शेयर आ जाते हैं।

T+3 पर शेयर शेयर बाजार में लिस्ट होते हैं। जियो के मामले में IPO 23 अक्टूबर, शुक्रवार को बंद हुआ। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद 26 अक्टूबर को अलॉटमेंट, 27 अक्टूबर को IPO Refund और शेयर क्रेडिट हुए और 28 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई।

आंशिक अलॉटमेंट में क्या होता है?

मान लीजिए आपने बड़े निवेशक (NII) हिस्से में कई लॉट के लिए आवेदन किया और आपको कुछ ही लॉट मिले। ऐसे में सिर्फ मिले हुए शेयरों की रकम कटेगी और बाकी रकम का ब्लॉक हट जाएगा। रिटेल हिस्से में ओवरसब्सक्रिप्शन होने पर आमतौर पर लॉटरी से एक लॉट मिलता है। अगर आपने ज्यादा लॉट के लिए आवेदन किया था, तो बाकी रकम उसी दिन छोड़ दी जाती है।

रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें?

सबसे आसान तरीका अपना बैंक खाता या UPI ऐप देखना है। ब्लॉक हटते ही बैंक की ओर से SMS भी आता है और UPI ऐप में मैंडेट का स्टेटस बदल जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार की वेबसाइट या BSE और NSE पर पैन नंबर डालकर अलॉटमेंट स्टेटस देखें। अगर स्टेटस में शेयर नहीं मिले लिखा है, तो T+2 तक IPO Refund यानी रकम छूटने का इंतजार करें।

देरी हो तो क्या करें?

IPO Refund की बात करें तो अगर तय समय के बाद भी पैसा ब्लॉक है, तो सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें, क्योंकि ब्लॉक हटाने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। बात न बने, तो IPO के लीड मैनेजर या रजिस्ट्रार को शिकायत भेजें।

IPO Refund
IPO Refund

सेबी के नियमों के मुताबिक, ब्लॉक हटाने में देरी होने पर निवेशक को ₹100 प्रति दिन या आवेदन राशि पर 15 प्रतिशत सालाना, जो भी ज्यादा हो, मुआवजा मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर SEBI के SCORES पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. IPO Refund में कितने दिन लगते हैं?

T+3 नियम के तहत IPO बंद होने के दूसरे कामकाजी दिन यानी T+2 तक ब्लॉक रकम छोड़ दी जाती है।

2. क्या रिफंड का पैसा अलग से खाते में आता है?

ASBA या UPI से आवेदन करने पर पैसा खाते से निकलता ही नहीं, सिर्फ ब्लॉक हटता है। इसलिए बैलेंस में अलग से कोई नई एंट्री नहीं दिखती।

3. IPO Refund में देरी हो तो कहां शिकायत करें?

पहले अपने बैंक, फिर रजिस्ट्रार या लीड मैनेजर से संपर्क करें। समाधान न मिलने पर SEBI के SCORES पोर्टल का सहारा लें।

4. क्या UPI मैंडेट खुद कैंसिल कर सकते हैं?

IPO खुला रहने के दौरान आवेदन वापस लेने पर मैंडेट रद्द हो जाता है। अलॉटमेंट के बाद IPO Refund की प्रक्रिया अपने आप पूरी होती है।

5. शिकायत दर्ज करने का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?

शेयर बाजार से जुड़ी शिकायतें SEBI के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।

उपरोक्त जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय लें।

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