/ Oct 15, 2025
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UTTARAKHAND DIWALI BONUS: दिवाली के त्योहार से ठीक पहले उत्तराखंड सरकार ने अपने लगभग दो लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से सरकारी आदेश जारी करते हुए गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का फैसला किया है। यह बोनस वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू होगा और कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करने का प्रतीक माना जा रहा है।
सरकार के आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 4800 रुपये तक है, उन्हें प्रति व्यक्ति अधिकतम 6908 रुपये का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। यह राशि औसत वार्षिक आय के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें 30 दिनों की पारिश्रमिक को आधार माना गया है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर द्वारा जारी आदेश में सभी विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बोनस का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाए, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहार खुशी से मना सकें।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतन भोगी या आकस्मिक कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा, बशर्ते उन्होंने पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कम से कम 240 दिनों (छह-दिवसीय कार्यालयों के लिए) का कार्य किया हो। ऐसे कर्मचारियों को 1184 रुपये का तदर्थ बोनस दिया जाएगा। यह व्यवस्था उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 31 मार्च 2024 तक सेवा में थे और जिन्होंने न्यूनतम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी की है।
वित्त विभाग के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामले में दोषी पाए गए हैं, वे इस बोनस के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, जो कर्मचारी निलंबन के बाद बहाल किए गए हैं, उन्हें बोनस का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय केंद्र सरकार के 29 सितंबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप लिया गया है, जिसमें समान बोनस व्यवस्था की घोषणा की गई थी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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