रिश्तेदार के सम्पर्क में आई किशोरी प्रेग्नेंट, मांगी गर्भपात की इजाजत; हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

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रिश्तेदार के सम्पर्क में आई किशोरी प्रेग्नेंट, मांगी गर्भपात की इजाजत; हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

हाईकोर्ट ने 24 घंटे में नाबालिग की मेडिकल जांच के दिए आदेश, 7 जून तक सभी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

नई दिल्ली, ब्यूरो। रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध के कारण एक नाबालिग गर्भवती हो गई। अब सोनोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक वह 16 सप्ताह और पांच दिन की गर्भवती है। नाबालिग लड़की के पिता ने हालांकि आरोपी रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज करवाया है लेकिन, अब नाबालिग उसी रिश्तेदार से शादी करने जा रही है। ऐसे में उसने अपने स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट इलाहाबाद में गर्भपात करने की अनुमति मांगने संबंधी याचिका अपने पिता के माध्यम से दायर की है। यूपी हाईकोर्ट ने मामले में लाल लाजपत राय मेमोरियर मेडिकल काॅलेज मेरठ के प्राचार्य को आदेश दिया है कि स्त्रीरोग, मनोरोग, रेडियोलॉजी या सोनोलॉजी और बाल रोग विभाग के डॉक्टरों की चार सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन कर मामले की रिपोर्ट बंद लिफाफे में सात जून तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने छह जून तक किशोरी का परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि पीड़ित और उसके पिता का नाम सार्वजनिक न किया जाए।

Teenager pregnant came in contact with relative, sought permission for abortion; High Court gave this order

रिश्तेदार के सम्पर्क में आई किशोरी प्रेग्नेंट, मांगी गर्भपात की इजाजत; हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश

इस गंभीर केस में मेरठ के सत्र न्यायाधीश प्रथम को समन्वयक के तौर पर कार्य करने के आदेश हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने बागपत एसपी को भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने नाबालिग लड़की के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने छह जून 2022 की सुबह 11 बजे नाबालिग लड़की का मेडिकल परीक्षण कराएं। कोर्ट ने याची को भी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। (Teenager pregnant came in contact with relative, sought permission for abortion; High Court gave this order)

दरअसल, एक नाबालिग किशोरी के अपने ही रिश्तेदार से फिजिकल रिलेशन हो गए थे। बात इतनी बढ़ गई कि किशोरी गर्भवती हो गई। अब किशोर अवस्था में ही अगर बच्चे को जन्म दिया तो उसके सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में किशोरी ने अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 की धारा तीन के तहत गर्भ समाप्त करने की अनुमति मांगी है। किशोरी ने अपने बयान में कहा है कि उसने रिश्तेदार से शादी कर ली है। सोनोग्राफी रिपोर्ट के मुताबिक उसे 16 सप्ताह और पांच दिन का गर्भ है।