Uttarakhand Devbhoomi Desk: मानहानि केस में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उनकी लोकसभा सदस्यता (Rahul Gandhi Defamation Case) रद्द कर दी गई है। इससे पहले मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली थी। और अब उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई। लोकसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। ऐसे में अब अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे।
Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी ने 2019 में दी थी विवादित टिप्पणी
आपको बता दें कि सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दो (Rahul Gandhi Defamation Case) साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसी कारण उन्हें दोषी करार दिया गया। ये घटना है 13 अप्रैल, 2019 की जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संभोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें कहा था कि, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” ऐसे में इस बयान को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।

इससे पहले भी इन नेताओं की सदस्यता गई है।
1. लालू प्रसाद यादव– बता दें कि साल 2013 में लालू यादव को (Rahul Gandhi Defamation Case) चारा घोटाला केस में कोर्ट ने सजा सुनाई थी जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी।
2. जगदीश शर्मा– चारा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने जगदीश शर्मा को 4 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी भी संसद सदस्यता चली गई थी।
3. पीपी मोहम्मद– बता दें कि लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल पर मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था। जिसके बाद अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और बाद में उनकी भी सदस्यता चली गई थी।
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