भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता हुआ साफ, ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने दी मंजूरी

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Nirav Modi को जल्द भारत लाया जा सकता है, ब्रिटेन की अदालत ने किया प्रत्यर्पण का रास्ता साफ

आज लंदन के उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भगोड़े Nirav Modi की याचिका खारिज कर दी। पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाला मामले में धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का बुधवार को न्यायालय ने आदेश दे दिया। बताते चलें कि दो जजों की पीठ जस्टिस जेरेमी स्टुआर्ट और जस्टिस रोबर्ट जे, जिन्होंने इस साल की शुरुवात मे अपील की सुनवाई की अध्यक्षता की थी, आज फैसला सुना दिया।

Nirav Modi की हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज, अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

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51 वर्षीय व्यापारी, Nirav Modi जो दक्षिण पूर्वी लंदन में वेन्डवोर्थ जेल में सलाखों के पीछे हैं, उन्होने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका दायर की थी जो आज कोर्ट ने खारिज कर दी और आज लंदन उच्च न्यायालय में भी हार गए। मोदी के ऊपर आरोप है कि उन्होने पीएनबी बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की थी। खबरों के अनुसार अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा “हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि मोदी की मानसिक स्थिति और आत्महत्या का जोखिम ऐसा है कि उन्हें प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण या दमनकारी होगा।”

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भारत को बड़ी सफलता, 6,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है Nirav Modi

आज भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली जब ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने Nirav Modi का प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया। नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक से 6,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और उसके बाद विदेश भाग गया। फिलहाल वो लंदन की जेल में है और भारत लगातार उसे वापस लाने के लिए प्रयास कर रहा। उस समय घोटाले के बाद जांच में सामने आए मोदी की 2,400 करोड़ की चल अचल संपत्ति को ईडी ने कुर्क कर लिया था। नीरव को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने दिसम्बर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत भगोड़ा घोषित किया था।

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