नए टेलीकॉम बिल में कानून के दायरे में आएंगे WhatsApp और Telegram कॉल, OTT की मनमानी नहीं चलेगी

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New Telecom Bill देगा दूरसंचार मंत्रालय को मजबूत रोडमैप, इनोवेशन को देगा बढ़ावा

New Telecom Bill से हमारे इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह बात आज दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। इस बिल में दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में ओटीटी को शामिल किया गया है। सरकार ने बिल में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की फीस और पेनाल्टी माफ करने का प्रावधान प्रस्तावित किया है।

New Telecom Bill से सोशल मीडिया और ओटीटी की मनमानी पर लगेगी पाबंदी

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सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म और ओटीटी की मनमानी पर पाबंदी के लिए सरकार  New Telecom Bill लेकर आ रही है। इसको लेकर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टेलीकॉम कानून इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप देगा।

पब्लिक अफेयर्स फोरम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री ने बताया कि अगले दो साल में सरकार डिजिटल नियामक ढांचे को पूरी तरह संसोधित करने में सक्षम होगी जिसका ध्येय सामाजिक उद्देश्यों को संतुलित करना है और अगले 25 साल विकास कि अवधि होगी जिसमें निवेश विकास का पहला हथयार होगा। नए बिल के अनुसार WhatsApp, Zoom और Google Duo जैसे ओटीटी  जो कॉलिंग और मैंसेजिंग सेवायें प्रदान करते हैं, उन्हें लाईसेंस कि आवश्यकता हो सकती है।

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New Telecom Bill में ओटीटी भी शामिल, इन सर्विस पर कसेगी नकेल

इस बिल में दूरसंचार सेवा के हिस्से के रूप में ओटीटी को भी शामिल किया गया है। अब तक तमाम तरह के सोशल मीडिया एप और ओटीटी प्लैटफ़ार्म का फ्रेमवर्क नहीं था और जिसकी वजह से अनाप शनाप कनटेंट आसानी से चलाये जाते थे लेकिन सरकार ने इसे काबू करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने बिल में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की फीस माफ करने का प्रावधान भी रखा है।

New Telecom Bill के आने से कई तरह की सेवायें कानून के दायरे में होंगी, जिसमें इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस,इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनैक्टविटी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस, वॉइस काल्स और वीडियो काल्स भी शामिल हैं।

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