एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की

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Nainital High Court

Uttarakhand News: Nainital High Court: एलटी ग्रेड की शिक्षकों की भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी को लेकर दायर 30 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इससे पहले हाई कोर्ट ने ही परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई हुई थी।

Nainital High Court:  30 याचिका हुई थी दायर

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 13 अक्टूबर 2020 को एलटी ग्रेड में हिंदी, शारीरिक शिक्षा और सामान्य विषय को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस में लिखित परीक्षा में पहली बार उत्तर कुंजी जारी करने को लेकर आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद तीन सदस्यीय समिति ने इन आपत्तियों पर जांच की थी, समिति की संस्तुति के बाद ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर कुंजी जारी थी।

लेकिन इसमें पहली बार जारी हुआ उत्तर कुंजी के कुछ सवालों के उत्तर बदले हुए थे। जिसके बाद दूसरी उत्तर कुंजी को लेकर 30 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट (Nainital High Court) में चुनौती दी थी। इनका कहना था कि दूसरी उत्तर कुंजी में कई सवालों के उत्तर गलत है इसलिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रथम उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम घोषित करे।

Nainital High Court:  हाई कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं

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इस पूरे मामले पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा था। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पक्ष रखते हुए कहा था कि प्रथम उत्तर कुंजी जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी गई थी जिन पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। इस समिति ने ही आपत्तियों का निरीक्षण किया था। जिसके बाद ही दूसरी उत्तर कुंजी जारी की गई थी। साथ ही आयोग ने कहा कि विशेषज्ञ समिति के निर्णय को गलत ठहराना भी उचित नहीं है।

आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिये गये आदेश को भी हाई कोर्ट के सामने रखा। आयोग के इन तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने दो याचिकाओं में प्रश्न पुस्तिका सीरीज बी के प्रश्न 30 और प्रश्न पुस्तिका सीरीज ए के प्रश्न 15 को फिर से विशेषज्ञ समिति के सामने रखने के भी निर्देश दिये।

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