Uttarakhand Devbhoomi Desk: लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस जेके माहेश्वरी द्वारा (lakhimpur kheri violence case) ये फैसला सुनाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत तो दे दी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कोर्ट ने आरोपी आशीष को 8 हफ्तों के लिए जमानत दी है।
साथ ही कहा है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आशीष मिश्रा या उसके परिवार ने इस मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या मुकदमे में देरी करने की कोशिश तो जमानत रद्द कर दी जाएगी।
lakhimpur kheri violence case: जमानत देते हुए यह शर्त भी लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए यह भी कहा कि जमानत अवधि के दौरान (lakhimpur kheri violence case) उन्हें दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा।
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान आशीष मिश्रा की कार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी सवार लोगों पर हमला कर दिया था। इस हिंसा में कुल आठ लोगों की जान गई थी। और इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बताया गया है।
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