Hotel Basant में पर्यटकों के कमरे में लगाया Hidden Camera, मालिक को 2 साल की सजा

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3 साल बाद फैसला, गाजियाबाद से उत्तराखंड घूमने आए थे पर्यटक

नई टिहरी, ब्यूरो। उत्तराखंड के नई टिहरी बाजार के एक Hotel मालिक ने गाजियाबाद से उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों के कमरे में हिडन कैमरा लगा दिया। Hotel में रात को पंखा खराब होने पर पर्यटकों ने देखा तो उसमें लाल लाइट जल रही थी। Hotel ठहरे पर्यटकों को शक हुआ तो उन्होंने किसी तरह पंखे की जांच पड़ताल की तो वहां पर Hidden Camera लगा हुआ मिला।

गाजियाबाद से उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों ने अगली सुबह Hotel मालिक से इसकी शिकायत की तो उन्होंने ऐसा कुछ भी होने से इनकार किया। इसके बाद पर्यटकों ने पुलिस को शिकायत कर धारा 354ग 354घ और 509 के तहत निजता हनन का केस दर्ज करवाया। अब कोर्ट ने इस मामले में Hotel मालिक को दो साल का कठोर कारावास और ₹10000 जुर्माना देने का फैसला सुनाया है।

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Hotel Basant Hidden Camera

Hotel Basant Palace Room No. 105

दरअसल, गाजियाबाद निवासी प्रत्यूष सक्सेना अपने दोस्त अमित, निशा, इशानी मिश्रा शिवानी सिंघल के साथ उत्तराखंड के टिहरी इलाके में घूमने आए थे। उन्होंने योयो के माध्यम से नई टिहरी के Hotel बसंत पैलेस (Basant Palace) में कमरा संख्या 105 और 106 पहले ही बुक कर दिए थे। होटल बसंत पैलेस के कमरा नंबर 105 में रात को उनका पंखा नहीं चला तो उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की। पंखे पर लाल लाइट जल रही थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि पंखे पर हिडन कैमरा लगा था। इससे पूरे रूम की रिकॉर्डिंग हो रही थी।

Hotel मालिक बना अनजान

अगली सुबह बसंत पैलेस (Basant Palace) Hotel मालिक लक्ष्मी प्रसाद भट्ट से शिकायत की गई तो उन्होंने इस संबंध में अनभिज्ञता जताई। इसके बाद पर्यटकों ने रिकॉर्डिंग को निजता हनन मानते हुए नई टिहरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को सुनने के बाद आरोपी Hotel मालिक लक्ष्मी प्रसाद भट्ट को 2 साल के कठोर कारावास की सजा और ₹10000 जुर्माना देने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है।

court order

2019 में घुमने आए थे उत्तर प्रदेश के पर्यटक

एपीओ सीमा रानी और एसपीओ श्याम सिंह तोमर ने बताया की 2019 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले पर्यटक घुमने के बाद उत्तराखंड के नई टिहरी बाजार के इस Hotel में रुके थे। इस दौरान उनके साथ निजता हनन होने पर पुलिस को शिकायत की गई थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर अब आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल और सजा काटनी होगी।

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