गुलदार का आतंक: चौरास का आदमखोर ढेर, श्रीनगर में भी 1 की मौत 

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GULDAR DEAD IN SRINAGAR
GULDAR DEAD IN SRINAGAR

UTTARAKHAND DEVBHOOMI DESK: टिहरी गढ़वाल के चौरास क्षेत्र में आतंक का दूसरा नाम बने हुए बने गुलदार को बीते रविवार की शाम ढेर (GULDAR DEAD IN SRINAGAR) कर दिया गया है। बता दें कि गुलदार को शनिवार को आदमखोर घोषित किया गया था और इसके 24 घंटे के भीतर ही प्रसिद्ध शिकारी जाय हुकिल ने रविवार शाम 6 बजेर के आस पास गुलदार को मार गिराया। बताया जा रहा है कि जाय हुकिल वन कर्मी  भीम सिंह के साथ पिछले तीन दिन से इस गुलदार की तलाश में रेकी कर रहे थे।

बीते रविवार की शाम को शिकारी जाय हुकिल और उनके सहयोगी भीम सिंह को दो बच्चों द्वारा सूचना दी गई कि,  गोरसाली से लगभग 250 मीटर दूर नई बस्ती नैथाणा के समीप निग्याणा पुल के ऊपर, आदमखोर गुलदार एक मकान की ओर जा रहा है।

GULDAR DEAD IN SRINAGAR
जॉय हुकिल ने ढेर किया चौरास का आदमखोर (सांकेतिक तस्वीर)

इससे पहले कि गुलदार किसी और घटना को अंजाम देता, जाय हुकिल ने उसके सिर पर गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। बता दें कि इससे पहले गुलदार को ट्रेंकुलाइजर से बेहोश करने का दो बार प्रयास किया, लेकिन वो बच कर निकल गया था। (GULDAR DEAD IN SRINAGAR)बताया जा रहा है कि गुलदार मादा है और लगभग सात साल का है।

गुलदार को ढेर करने वाले प्रसिद्ध शिकारी पौड़ी निवासी जाय हुकिल हैं, जो अब तक 47 आदमखोर गुलदारों खत्म कर चुके हैं।

GULDAR DEAD IN SRINAGAR:श्रीनगर में SSB गेट पर मियाल एक गुलदार का शव

 

श्रीनगर में बीती रविवार की रात को SSB गेट के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के किनारे गुलदार का शव मिला है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलदार की उम्र दो साल है।(GULDAR DEAD IN SRINAGAR)रात को किसी वाहन की टक्कर लगने से गुलदार की मौत हुई है। गुलदार की गर्दन के पास कान वाले हिस्से पर वाहन के टायर के निशान दिख रहें हैं।

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डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध के अनुसार गुलदार के शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और टीम द्वारा शावक के शव को नागदेव रेंज परिसर पौड़ी ले जाया गया।(GULDAR DEAD IN SRINAGAR) जहां दो डॉक्टरों के पैनल द्वारा शव पोस्टमॉर्टम किया गया। घटना के आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है।

फिलहाल इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ वन विभाग की नागदेव रेंज में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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