Uttarakhand Devbhoomi Desk: राजधानी दून से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। बता दें कि यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये (Dehradun city crime news) जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज चंद्रमणि राय की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। बता दें कि इस मामले में मृतक के 11 वर्षीय बेटे की गवाही महत्वपूर्ण रही।
Dehradun city crime news: खुद ही दर्ज कराई रिपोर्ट
शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि 16 अप्रैल 2017 की रात को बंजारावाला (Dehradun city crime news) निवासी अभिषेक ने पटेलनगर कोतवाली में फोन किया। इस दौरान उसने खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही तत्कालीन थानाध्यक्ष पटेलनगर रितेश शाह, उस समय के एसपी सिटी अजय सिंह मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि अभिषेक शर्मा( हत्यारा) मूल रूप से सहारनपुर के साफर कस्बे का रहने वाला है। वह बंजारावाला में मां, पत्नी और बेटे के साथ रहता था। और वह वहाँ एक निजी कंपनी में काम करता था। 16 अप्रैल की शाम जब अभिषेक ड्यूटी से घर आया तो किसी बात को लेकर उसकी पत्नी के साथ नोकझोंक हो गई। ऐसे में अभिषेक खाना खाए बिना ही सो गया। थोड़ी देर बाद जब पत्नी ने उठाया तो गुस्से मे आए अभिषेक ने पत्नी को गला दबाकर मौत (Dehradun city crime news) के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपित ने खुद ही पटेलनगर कोतवाली में फोन कर अपने इस जुर्म को कबूल किया।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अभिषेक शराब पीने का आदी था। दोषी को सजा दिलवाने में (Dehradun city crime news) उसके 11 वर्षीय बेटे तुषार ने न्यायालय में बताया कि घटना के समय मम्मी व पापा कमरे में थे। पहले उनके बीच झगड़ा हुआ फिर दोनों शांत हो गए। जब दरवाजा खुला तो पापा बाहर आगाये और मम्मी बेहोश पड़ी थीं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह गला घोंटना आई है।
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