/ Sep 18, 2024

News Elementor

RECENT NEWS

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक

BULLDOZER ACTION: सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाकर किसी की संपत्ति को गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिशानिर्देश जारी करने का फैसला किया है और देश के सभी राज्यों को इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

BULLDOZER ACTION
BULLDOZER ACTION

BULLDOZER ACTION: याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर को

कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस पर हुए अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक कोई भी राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकेंगे।

 देश दुनिया से जुड़ी हर खबर और जानकारी के लिए क्लिक करें-देवभूमि न्यूज

 

RECENT POSTS

CATEGORIES

Sports

Entertainment

Share Market

All Rights Reserved with Masterstroke Media Private Limited.