/ Jun 05, 2025

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बेंगलुरु भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, अगली सुनवाई 10 जून को

BENGALURU STAMPEDE: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की आईपीएल 2024 जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ की घटना पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह हादसा 4 मई को हुआ था, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब BENGALURU STAMPEDE मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।

BENGALURU STAMPEDE

BENGALURU STAMPEDE: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की पीठ ने BENGALURU STAMPEDE घटना पर सुनवाई की है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी के खिलाफ आरोप तय नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ सच्चाई जानना चाहता है। अदालत ने इस स्वत: संज्ञान को अब रिट याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश रजिस्ट्री को दिया है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट को बताया कि हादसे के दिन पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। शहर के पुलिस आयुक्त, डीसीपी, एसीपी सहित कुल 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

BENGALURU STAMPEDE
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वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने अदालत में सवाल उठाया कि ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करने की जरूरत क्यों पड़ी जो देश के लिए नहीं खेलते हैं। उन्होंने पूछा कि इस आयोजन की अनुमति किसने दी और भीड़ को संभालने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए। पुलिस की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि स्टेडियम की क्षमता करीब 35,000 लोगों की है और सामान्यतः 30,000 टिकट ही बेचे जाते हैं, लेकिन इस बार लगभग 2.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर पहुंच गए। लोगों को लगा कि स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क है, जिस कारण भीड़ बेकाबू हो गई।

BENGALURU STAMPEDE
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सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और उन्हें इलाज उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी बेंगलुरु शहरी जिले के उपायुक्त को दी गई है। हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति किस स्तर पर दी गई, किसने यह निर्णय लिया और कार्यक्रम के दौरान भीड़ नियंत्रण के क्या इंतजाम थे। कोर्ट ने सरकार से सभी तथ्यों पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

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