/ Feb 27, 2026

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शराब नीति केस में केजरीवाल और सिसोदिया बरी, फैसले के बाद भावुक हुए केजरीवाल

ARVIND KEJRIWAL: दिल्ली आबकारी नीति (शराब नीति) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए आज का दिन ऐतिहासिक राहत लेकर आया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को CBI मामले में आरोप मुक्त (Discharge) कर दिया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ किसी भी आपराधिक षड्यंत्र का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

ARVIND KEJRIWAL
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कोर्ट में भावुक हुए ARVIND KEJRIWAL, बोले- “सिर्फ ईमानदारी कमाई है”

अदालत के फैसले के बाद बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, “मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है और आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था जिसे AAP को खत्म करने के लिए रचा गया था।” उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधियों को जेल में डालने के बजाय अच्छे काम करके सत्ता में आना चाहिए। वहीं मनीष सिसोदिया ने इसे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की जीत बताया।

CBI के दावे और कोर्ट का रुख

CBI ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि ‘साउथ लॉबी’ ने आबकारी नीति को अपने पक्ष में कराने के लिए ₹100 करोड़ की रिश्वत दी थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि केजरीवाल का नाम पहली तीन चार्जशीट में था ही नहीं और उन्हें केवल राजनीतिक द्वेष के चलते बाद में जोड़ा गया। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद पाया कि CBI द्वारा पेश किए गए आधार आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि ARVIND KEJRIWAL को अभी ED (मनी लॉन्ड्रिंग) वाले मामले में कोई राहत नहीं मिली है।

ARVIND KEJRIWAL
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क्या है पूरा मामला?

  • नीति: दिल्ली सरकार ने 2021-22 में नई आबकारी नीति लागू की थी।

  • विवाद: उपराज्यपाल ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद CBI जांच की सिफारिश की।

  • जांच: CBI ने अगस्त 2022 में FIR दर्ज की, जिसके बाद ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

CBI सूत्रों के अनुसार, वे राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे “सत्य की जीत” करार दिया है और दिल्ली की सड़कों पर जश्न का माहौल है।

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