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ममता बनर्जी ने TMC के नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के ECI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (ECI) के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत आयोग ने पार्टी के पारंपरिक नाम और ‘जोड़ाफूल-घास’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी की याचिका के बाद अब इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई है।

चुनाव आयोग के फैसले को ममता दीदी ने दी चुनौतीममता बनर्जी

ममता बनर्जी की ओर से दायर याचिका में चुनाव आयोग के 17 सितंबर के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग ने TMC के भीतर दो गुटों के बीच चल रहे विवाद के मद्देनजर मूल पार्टी नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न को फिलहाल फ्रीज कर दिया था। इसका मतलब है कि मौजूदा विवाद के निपटारे तक दोनों गुट पुराने नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनावों की तैयारियां चल रही हैं। आयोग के फैसले का तत्काल असर चुनाव मैदान में उतरने वाले दोनों गुटों की पहचान पर पड़ा है।

दोनों गुटों को दिए गए अलग-अलग नाम और चिह्न

चुनाव आयोग ने फिलहाल दोनों गुटों के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न तय किए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिह्न दिया गया है। वहीं दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।

ये नाम और चिह्न फिलहाल आगामी उपचुनावों के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने हैं। आयोग का अंतरिम कदम इस विवाद का अंतिम फैसला नहीं माना गया है। मूल पार्टी नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न पर अंतिम अधिकार किस गुट का होगा, यह विवाद की आगे की सुनवाई और आयोग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

उपचुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक और कानूनी चुनौती

चुनाव आयोग का फैसला पश्चिम बंगाल की आगामी उपचुनावी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आयोग ने दोनों गुटों को पुराने नाम और चिह्न से अलग पहचान के साथ चुनाव लड़ने की व्यवस्था की है। रिपोर्टों के मुताबिक नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव प्रस्तावित हैं।

किसी राजनीतिक दल के लिए नाम और चुनाव चिह्न केवल प्रशासनिक पहचान नहीं होते, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं को उम्मीदवार और दल की पहचान कराने का प्रमुख माध्यम भी होते हैं। ऐसे में पुराने नाम और चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगने से दोनों गुटों की चुनावी रणनीति और प्रचार व्यवस्था पर असर पड़ना स्वाभाविक है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

TMC के भीतर यह विवाद पार्टी के संगठन और विधायक दल में सामने आया। इसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार को लेकर दोनों पक्षों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी-अपनी स्थिति रखी। आयोग ने दोनों पक्षों के दावों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद फिलहाल अंतरिम व्यवस्था लागू की।

चुनाव आयोग के सामने यह सवाल था कि मौजूदा स्थिति में किस गुट को मूल पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। अंतिम निर्णय से पहले आयोग ने दोनों पक्षों को अलग नाम और चिह्न के साथ चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की व्यवस्था की।

ममता बनर्जी का रुख

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनके पक्ष की याचिका का उद्देश्य पुराने TMC नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर लगी रोक को हटवाना है। रिपोर्टों के अनुसार, बनर्जी ने आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ तत्काल न्यायिक राहत की मांग की है।

ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से भी आयोग के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे पार्टी की पहचान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है और कहा है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक, लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर उठाएंगी। उनके बयानों के अनुसार, पुराने नाम और चिह्न को वापस पाने की लड़ाई जारी रहेगी।

अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा?

ममता बनर्जी की याचिका के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह होगा कि चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाए या नहीं। अदालत आयोग के अधिकार क्षेत्र, दोनों गुटों के दावों और आगामी चुनावों की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए मामले पर विचार कर सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम निर्णय आने से पहले यह स्पष्ट नहीं है कि पुराने TMC नाम और चुनाव चिह्न पर किस गुट का दावा स्वीकार किया जाएगा। इसलिए फिलहाल चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए अस्थायी नाम और चिह्न ही संबंधित उपचुनावों के लिए लागू व्यवस्था हैं।

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TMC के लिए पहचान का सवाल

TMC का नाम और ‘जोड़ाफूल-घास’ चिह्न लंबे समय से पार्टी की सार्वजनिक और चुनावी पहचान का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में इनके इस्तेमाल पर रोक ने पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को एक नए कानूनी चरण में पहुंचा दिया है।

अब मामला केवल पार्टी संगठन के भीतर अधिकार का नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव आयोग के फैसले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से भी जुड़ गया है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्यवाही और चुनाव आयोग की आगे की प्रक्रिया यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि TMC के मूल नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद किस दिशा में जाता है।

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PandeyAbhishek
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Abhishek Pandey is a skilled news editor with 4-5 years of experience in the field, he covers mostly political, world news, sports and etc.
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