/ Dec 16, 2025
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UTTARAKHAND SIR: राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने प्रदेश की दो नव गठित नगर पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावलियों (वोटर लिस्ट) के विस्तृत पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना चंपावत जिले की नगर पंचायत पाटी और उधमसिंह नगर जिले की नगर पंचायत गढ़ीनेगी के लिए जारी की गई है। आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार, इन दोनों निकायों में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए एक त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है।

दिनांक 18 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 तक नागर निकायवार संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और उन्हें कार्यक्षेत्र आवंटित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद, इन नियुक्त कार्मिकों को 21 एवं 22 दिसंबर 2025 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिनांक 23 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक संगणक घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। दिनांक 7 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक प्रारूप नामावली की पांडुलिपि तैयार की जाएगी। दिनांक 12 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक डाटा एंट्री का कार्य संपन्न कराया जाएगा।

दिनांक 6 फरवरी 2026 को निर्वाचन नामावलियों के आलेख्य (ड्राफ्ट) का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। दिनांक 7 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का निरीक्षण करने तथा दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि तय की गई है। प्राप्त हुए दावों और आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 14 से 18 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद, दिनांक 19 से 23 फरवरी 2026 तक पूरक सूचियों की डाटा एंट्री और फोटो स्टेट का कार्य पूरा किया जाएगा। अंत में, तय कार्यक्रम के मुताबिक दिनांक 24 फरवरी 2026 को निर्वाचन नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए अर्हता तिथि (संदर्भ तिथि) 01 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल किए जाएंगे, जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। नगर पंचायत पाटी और नगर पंचायत गढ़ीनेगी के लिए तैयार की गई ये पुनरीक्षित निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य या उप-निर्वाचन में उपयोग में लाई जाएंगी।

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