/ Sep 17, 2024
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उपभोक्ता ध्यान दें… बिजली गुल होने पर मिलेगा मुआवजा, उपकरण फुंकने पर 10 गुना मुआवजा

UPCL : 15 साल बाद बदले कानून

Dehradun: प्रदेश में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2022 लागू हो गया है। आयोग ने 15 साल के बाद इस विनियम में संशोधन करते हुए हाई वोल्टेज से घर के टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण फुंकने पर मुआवजा 10  गुना बढ़ा दिया है।

अब हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रानिक उपकरण फुंकते हैं तो UPCL को दस गुना अधिक मुआवजा देना होगा। इसके साथ ही नए विनियम में बिजली के कनेक्शनो और बिलों में गड़बड़ी के लिए भी अब समयसीमा तय कर दी गई है। इसमें लेटलतीफी पर UPCL को तगड़ा झटका लगेगा।

नए LT कनेक्शन 15 दिन में नही देने पर उपभोक्ताओं को जमा राशि पर प्रति 1 हजार पर 500 रुपये का मुआवजा अधिकतम 500 रुपये प्रतिदिन।

नए HT कनेक्शन 60 दिन में 11 केवी का कनेक्शन नही देने पर 500 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा मिलेगा।

इसके साथ ही LT कनेक्शन में 15 दिन और HT या EHT में 30 दिन में निस्तारण न करने पर 50 रुपये प्रतिदिन मुआवजा।

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UPCL : बिजली आपूर्ति बहाल नही होने पर

शहरी क्षेत्रों में 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे, तथा दुर्गम क्षेत्रों में 12 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल नही हुई तो अब 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा।
शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे, पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल नही हुई तो प्रति उपभोक्ता प्रति घंटे के हिसाब से 20 रुपये और सामूहिक बिजली गुल होने पर पूरे मोहल्ले या गांव को प्रति उपभोक्ता अब 10 रुपये प्रति घंटा देय होगा।

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UPCL : वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से घर के ये सामान फुंकने पर

पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर आदि फुंकने पर एक हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच का कलर टीवी, सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज, माइक्रोवेव, चिमनी फुंकने पर तीन हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा। 43 इंच से अधिक का कलर टीवी, ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, डिशवॉशर, 200 लीटर से अधिक फ्रिज फुंकने पर 5 हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा। इस से पहले मुआवजे की राशि 500 रुपये थी।

UPCL : बिजली बिल से संबंधित मामले

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पहला बिल कनेक्शन जारी होने के 2 माह के भीतर न देने पर बिल की गई राशि का 10 प्रतिशत मुआवजा देना होगा। पहले यह राशि 100 रुपये थी।

बिल से जुड़ी शिकायतें हाथ से लिखी शिकायतों पर तुरंत, डाक से मिली शिकायतों पर तीन दिन के भीतर निस्तारण नही किया तो बिल की राशि का अधिकतम 10% या 500 रुपये के साथ ही उपभोक्ता को हर दिन 20 रुपये मुआवजा देना होगा।

कनेक्शन लेने वाले का पता बदलने पर 7 दिन के भीतर कार्रवाई न की तो 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को देना होगा। गलत बिल देने पर पहली बार में 10% , दूसरी बार में 15%, तीसरी बार में 20% एरियर राशि UPCL की ओर से उपभोक्ता को अदा करनी होगी।

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