अंकिता भंडारी की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये आदेश

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Supreme Court ने राज्य सराकर को दी 6 महीनों की मोहलत

Uttarakhand News Desk: पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत वनन्त्रा रिजॉर्ट में हुई अंकिता की हत्या के बाद से प्रशासन कई व्यवस्थाओं को लेकर कड़े कदम उठाता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राजस्व पुलिस को नियमित पुलिस के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय भी लिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा शीघ्र कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।

आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी द्वारा बताया गया कि कैबीनेट द्वारा राजस्व पुलिस को नियमित पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 6 थाने और 20 पुलिस चौकियों की स्थापना के साथ पुलिस विभाग का विस्तार किया जाना है। इसी विषय में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि ये पूरा कार्य 6 महीनों के अंदर ही किया जाए। इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में थाने और पुलिस चौकियां खोले जाने का शासनादेश जारी किया जा चुका है। वहीं पुलिस द्वारा शासन को इस कड़ी में कई अन्य प्रस्ताव लगातार सौंपे जा रहे हैं।

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आपको बता दें कि वर्ष 2018 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि राज्य सरकार राजस्व पुलिस को खत्म करते हुए इन जगहों पर पुलिस की तैनाती करें, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा ये कहा गया था कि राजस्व पुलिस प्रदेश की एक अनोखी व्यवस्था है और ऐसा कहते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सोमवार को इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार को इस कार्य को 6 महीनों के अंदर ही धरातल पर उतारने के आदेश दिए।    

वहीं अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार 6 महीनों में ही निर्धारित थाने और पुलिस चौकियां स्थापित कर दी जाएंगी और जल्द ही इस विषय में सभी डीएम व एसएसपी को विस्तृत प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे।

आपको बता दें कि अंकिता की हत्या के बाद से उत्तराखंड के साथ-साथ देश के लोगों में आरोपियों और सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश था, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अंकिता के परिवार के हित में कई कदम भी उठाए और अभी भी कई कदम उठाने बाकी है।

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