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खरीद-बिक्री के बाद फंड का सेटलमेंट अब उसी दिन होगा, डिजिलॉकर भी होगा उपयोग

SEBI NEW REGULATIONS: सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने शेयर बाजार में लेन-देन को तेज और सरल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब टी+0 सेटलमेंट सिस्टम का दायरा 25 कंपनियों से बढ़ाकर 500 कंपनियों तक किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को 31 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। टी+0 सेटलमेंट का मतलब है कि जिस दिन शेयरों की खरीद-बिक्री होगी, उसी दिन लेन-देन का पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। अभी बाजार टी+1 सेटलमेंट सिस्टम पर काम करता है, जिसमें शेयर या पैसे अगले दिन खाते में आते हैं।

SEBI NEW REGULATIONS
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SEBI NEW REGULATIONS: डिजिलॉकर भी होगा उपयोग 

इसके साथ ही सेबी ने डिजिलॉकर के उपयोग का भी प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लावारिस संपत्तियों की संख्या को कम करना है। डिजिलॉकर में डीमैट और म्यूचुअल फंड होल्डिंग की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, केवाईसी एजेंसियों को निवेशक की मृत्यु की जानकारी डिजिलॉकर के माध्यम से साझा करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रस्ताव पर सुझाव देने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 रखी गई है।

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