सुबह आठ से शाम के आठ बजे तक कर सकेंगे प्रचार, देखें नई एसओपी

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देहरादून, ब्यूरो। कोरोना के मामले कम होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को राहत दी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने भी इस आधार पर कोविड गाइडलाइन में संशोधन किया है। मुख्य सचिव डाॅ. एसएस संधू की ओर से जारी की गई एसओपी के अनुसार….

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  1. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित है, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
  2. राजनैतिक दलों या प्रत्याशी सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी।
  3. राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों की ओर से आयोजित इंडोर मीटिंग में में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ और आउटडोर मीटिंग या खुले स्थान की क्षमता के 30 प्रतिशत व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।
  4. जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में ही राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों को सूचित किया जायेगा। आयोजकों द्वारा रैली या बैठक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन, जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथ सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध कडाई से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  5. इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति 06.02.2022 में उल्लिखित बिन्दुओं का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे एवं शेष दिशा-निर्देश पूर्ववत् रहेंगे।
devbhoomi

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