क्या आपके गांव में बनी सड़क पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, यह जानना चाहते हैं? या किसी सरकारी योजना का पैसा आपके क्षेत्र में सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं, इसकी जानकारी चाहिए? इसके लिए किसी नेता या अधिकारी से गुहार लगाने की जरूरत नहीं-RTI यानी सूचना का अधिकार कानून हर भारतीय नागरिक को यह हक देता है कि वह सीधे सरकार से जवाबदेही मांग सके। आइए विस्तार से समझते हैं कि RTI क्या है, इसके जरिए किसी योजना की जानकारी कैसे मांगी जाती है और पूरी प्रक्रिया क्या है।
RTI (सूचना का अधिकार) क्या है?
RTI Act, 2005 की धारा 3 हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से दस्तावेज़, रिकॉर्ड, स्टेटस रिपोर्ट, फाइल नोटिंग या आदेश जैसी जानकारी मांग सके। कानून के मुताबिक, आवेदक को आमतौर पर 30 दिन के भीतर जवाब मिलना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी योजना के तहत आपके इलाके में कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, किसे लाभ मिला-तो यह सारी जानकारी RTI के जरिए मांगी जा सकती है।
सूचना का अधिकार के लिए आवेदन कहां करें?
यह समझना जरूरी है कि केंद्रीय सूचना का अधिकार पोर्टल सिर्फ केंद्र सरकार के विभागों के लिए है-राज्य सरकार के विभागों के लिए अलग व्यवस्था है।
- केंद्र सरकार के विभाग–rtionline.gov.in पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन
- राज्य सरकार के विभाग-जिन राज्यों का अपना RTI पोर्टल है, वहां उसी पोर्टल से आवेदन करना होगा (जैसे महाराष्ट्र का rtionline.maharashtra.gov.in)
- जिन राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल नहीं है-वहां डाक के जरिए संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी (PIO) को आवेदन भेजना होगा
- हाई कोर्ट रजिस्ट्री-इनके लिए फिलहाल कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है, आवेदन डाक या सीधे रजिस्ट्री में जमा करना होता है
अगर आप गलत विभाग चुन लेते हैं, तो धारा 6(3) के तहत आवेदन खुद-ब-खुद सही विभाग को ट्रांसफर हो जाता है-हालांकि इससे जवाब मिलने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी चीज़ें
- सक्रिय ईमेल ID (रजिस्ट्रेशन नंबर और अपडेट्स इसी पर आते हैं)
- मोबाइल नंबर (वैकल्पिक, लेकिन SMS अपडेट के लिए फायदेमंद)
- साफ और सटीक भाषा में लिखा हुआ सवाल (अधिकतम 3,000 अक्षर तक की सीमा)
- अगर सवाल लंबा है, तो एक पेज का PDF अटैच किया जा सकता है
किसी योजना की जानकारी कैसे मांगें?-स्टेप-बाय-स्टेप
- rtionline.gov.in (केंद्र सरकार के लिए) या संबंधित राज्य के RTI पोर्टल पर जाएं
- “Submit Request” पर क्लिक करें और गाइडलाइंस स्वीकार करें
- ड्रॉपडाउन से वह मंत्रालय या विभाग चुनें जिससे जानकारी चाहिए-अगर पक्का न हो तो “Search Public Authority” बॉक्स में कीवर्ड से खोजें
- अपना नाम, पता, पिन कोड, ईमेल और फोन नंबर भरें
- अपना सवाल साफ शब्दों में लिखें-जैसे “अमुक योजना के तहत अमुक वर्ष में अमुक जिले को कितना बजट मिला और उसका उपयोग कैसे हुआ”
- तय फीस का भुगतान करें (नेट बैंकिंग, कार्ड या UPI से)
- आवेदन सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें-इसी से आवेदन ट्रैक होगा
आवेदन की फीस कितनी है?
केंद्र सरकार के विभागों के लिए RTI आवेदन की फीस ₹10 है। BPL (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के आवेदकों को यह फीस देने से पूरी तरह छूट है। राज्य सरकार के पोर्टल्स पर फीस राज्य के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है।

जवाब न मिले तो क्या करें?
अगर 30 दिन के भीतर PIO की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो rtionline.gov.in पोर्टल पर 30वें दिन के बाद अपने आप “File First Appeal” का बटन दिखने लगता है। इसके जरिए First Appellate Authority के पास अपील दायर की जा सकती है। अगर वहां से भी संतोषजनक जवाब न मिले, तो State या Central Information Commission में सेकंड अपील दायर की जा सकती है।
आवेदन करते समय बरतें ये सावधानियां
- सवाल स्पष्ट और सीधा रखें-एक आवेदन में एक ही विषय से जुड़े सवाल पूछें
- वर्ड प्रोसेसर से कॉपी-पेस्ट करने के बजाय सीधे टेक्स्टबॉक्स में टाइप करें, ताकि स्मार्ट कोट्स जैसी दिक्कतें न आएं
- पेमेंट कन्फर्म होने से पहले ब्राउज़र बंद न करें-अगर पेमेंट हो गया लेकिन पेज बंद हो गया, तो होम स्क्रीन पर “Make Payment for Pending Request” विकल्प जांचें
- व्यक्तिगत राय या स्पष्टीकरण मांगने के बजाय सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी और दस्तावेज़ ही मांगें, क्योंकि कानून सिर्फ यही अनुमति देता है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1. RTI आवेदन की फीस कितनी है?
केंद्र सरकार के विभागों के लिए ₹10, और BPL आवेदकों को यह फीस देने की जरूरत नहीं है।
Q2. RTI का जवाब कितने दिन में मिलता है?
कानून के मुताबिक आमतौर पर 30 दिन के भीतर जवाब मिलना चाहिए।
Q3. क्या राज्य सरकार के विभागों के लिए भी rtionline.gov.in इस्तेमाल किया जा सकता है?
नहीं, यह पोर्टल सिर्फ केंद्र सरकार के विभागों के लिए है। राज्य सरकार के लिए राज्य के अपने RTI पोर्टल या डाक के जरिए आवेदन करना होगा।
Q4. अगर 30 दिन में जवाब न मिले तो क्या करें?
पोर्टल पर “File First Appeal” के जरिए First Appellate Authority के पास अपील दायर की जा सकती है।
Q5. क्या RTI के जरिए किसी योजना का पूरा खर्च विवरण मांगा जा सकता है?
हां, RTI के जरिए योजना का बजट, खर्च, लाभार्थियों की जानकारी और संबंधित दस्तावेज़ मांगे जा सकते हैं।
आगे और समाचार पढ़ें:
- बिना पेन के डॉक्यूमेंट साइन करने का आधुनिक तरीका, जानें क्या है e-Sign?
- डीमैट अकाउंट कैसे खोलें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
- DigiLocker और mAadhaar में क्या अंतर है? पढ़िए इनके बारे में सबकुछ-
उपरोक्त जानकारी सामान्य जानकारी के लिए है। सटीक प्रक्रिया और नियमों के लिए rtionline.gov.in या अपने राज्य के आधिकारिक RTI पोर्टल पर जाएं। यह लेख कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।

