/ Jan 20, 2025

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कोलकाता के आरजी कर केस में आरोपी को उम्रकैद की सजा

RG KAR CASE HEARING: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त 2024 की रात एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा हो गई है। सियालदह कोर्ट के अनुसार यह रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला नहीं है। इसलिए मौत की सजा नहीं दी सकती। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। दोषी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 (रेप), 66 रेप के कारण मौत और सेक्शन 103-1 मर्डर के तहत दोषी ठहराया गया।

RG KAR CASE HEARING
RG KAR CASE HEARING

RG KAR CASE HEARING: सीबीआई ने की थी मामले की जांच 

इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई। CBI ने अपनी जांच के दौरान पाया कि संजय रॉय नामक व्यक्ति मुख्य आरोपी है। संजय रॉय को कोलकाता पुलिस में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करने का मौका मिला था। घटना के बाद संजय रॉय ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने अपराध से इनकार किया और दावा किया कि उसे फंसाया गया है। लेकिन अदालत ने उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के बयान को देखते हुए उसे दोषी ठहराया और उसे सजा सुनाई।

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SANJAY ROY
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इस मामले में केवल संजय रॉय ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य लोग भी आरोपित हुए हैं। पूर्व आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप है कि उसने मामले से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। उसे आरोपित किया गया कि उसने सबूतों को नष्ट करने या बदलने की कोशिश की थी, ताकि अपराधी बच सकें। वहीं, स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल पर यह आरोप है कि उसने अपराध स्थल की सुरक्षा में लापरवाही बरती और जांच में सही तरीके से सहयोग नहीं किया, जिससे अपराधी के बचने की संभावना बढ़ी।(RG KAR CASE HEARING)

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