प्रचार-प्रसार के पोस्टरों पर मुद्रक का नाम जरूर हो: विनीत कुमार

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यहां डीएम की अध्यक्षता में प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार प्रसार खर्च पर हुई चर्चा

बागेश्वर (मनोज टंगडिया): आर्दश आचार संहिता के अनुपालन के संबध में जिला सभागार बागेश्वर में जिलाधिकारी बागेश्वर विनीत कुमार की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से साथ प्रत्याशीयों के चयन और प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापनों पर खर्च, सहित प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार कि खर्च सीमा लिमिट पर भी विस्तृत चर्चा कि गई हैं।

जिलाधिकारी बागेश्वर ने निर्देश दिए है, कि विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन पर आपराधिक छवि वाले को व्यक्ति को चुनाव मैदान में नही उतारे ।‌ साथ ही प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के लिए खर्च में पोस्टरों में मुद्रक संख्या और नाम जरूर दर्शाना है। आवश्यक हैं।और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के खर्च को भी बताना आवश्यक है। प्रशासन कि अनुमति के आधार पर ही रैलियों कि इजाजद दी जायेगी। वर्चव्ल रैलियों पर भी प्रशासन कि निगरानी रहेगी। प्रत्याशीयों के लिए अधिकत्म खर्च सीमा 40 लाख तक रखी गई है।

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जिलाधिकारी बागेश्वर का कहना है कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है। अगर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अगर टिकट दिया जाता है । तो उन्हें तीन चरणों में विज्ञापन के रूप में पब्लिश करना होगा। राष्ट्रीय न्यूज चैनलों, और समाचार पत्रों की क्या परिभाषा है उसके बारे में बताया गया है। मतदाताओं के साथ एक मुश्त मिलना है । तो 300 लोगों से अधिक संख्या पर प्रतिबंध है। हांल या होटलों में सभा में 50 प्रतिशत कि संख्या होनी आवश्यक हैं। प्रचार प्रसार कि सामग्रियों और मीडिया के विज्ञापनों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित टीम को अवगत जरूर कराये।