Form 26AS आपका सालाना टैक्स क्रेडिट विवरण है, जिसमें आपके नाम पर कटा और जमा हुआ हर टीडीएस दिखना चाहिए। अगर टीडीएस कट गया है लेकिन यहां नहीं दिख रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सैलरी, एफडी ब्याज, किराया या प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस कटना आम बात है। लेकिन रिटर्न भरते समय जब यह रकम पोर्टल पर नहीं दिखती, तो रिफंड अटकने का डर सताने लगता है।
Form 26AS में टीडीएस न दिखने की मुख्य वजह
आयकर विभाग के मुताबिक Form 26AS न दिखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि टीडीएस काटने वाले ने अपना तिमाही टीडीएस रिटर्न ही दाखिल नहीं किया। पैसा काटना और उसे विभाग के पास आपके पैन पर दर्ज कराना, दो अलग काम हैं। दूसरी आम वजह है गलत पैन।
अगर कंपनी, बैंक या किरायेदार ने रिटर्न में आपका पैन गलत लिख दिया, तो क्रेडिट किसी और के खाते में चला जाता है या कहीं नहीं दिखता। कई बार टीडीएस रिटर्न देर से भरा जाता है या चालान की जानकारी गलत होती है। रिटर्न प्रोसेस होने में भी कुछ दिन से कुछ हफ्ते लग सकते हैं।
पहला कदम: एआईएस और टीडीएस सर्टिफिकेट जांचें
आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके एआईएस यानी वार्षिक सूचना विवरण भी देखें। कई बार टीडीएस वहां दिख जाता है, जिससे पता चलता है कि गड़बड़ी कहां है। साथ ही कटौती करने वाले से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें। सैलरी के लिए फॉर्म 16 और बाकी भुगतान के लिए फॉर्म 16ए मिलता है। इसमें लिखा पैन, रकम और तिमाही ध्यान से मिलाएं।
दूसरा कदम: टीडीएस काटने वाले से संपर्क करें
अपने नियोक्ता, बैंक या जिसने भी टीडीएस काटा है, उससे लिखित में बात करें। पूछें कि टीडीएस विभाग में जमा हुआ या नहीं और तिमाही रिटर्न दाखिल हुआ या नहीं। अगर पैन गलत है या रिटर्न नहीं भरा गया, तो उनसे करेक्शन रिटर्न या मूल रिटर्न दाखिल करने को कहें। सुधार प्रोसेस होने के बाद आमतौर पर कुछ हफ्तों में क्रेडिट दिखने लगता है। ईमेल, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और टीडीएस सर्टिफिकेट जैसे सबूत संभालकर रखें।
तीसरा कदम: जवाब न मिले तो शिकायत करें
अगर कटौती करने वाला जवाब नहीं देता या सुधार से इनकार करता है, तो आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। इसमें कटौती करने वाले का नाम, टैन अगर पता हो, रकम और अपने सबूत की जानकारी दें। टैक्स कानून के तहत जिस आय पर टीडीएस कट चुका है, उस टैक्स की दोबारा वसूली आमतौर पर सीधे आपसे नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी कटौती करने वाले की बनती है।
आयकर रिटर्न भरते समय क्या करें?
रिटर्न में टीडीएस क्रेडिट का दावा उसी रकम पर करें जो विवरण में दिख रही है। बिना दिखे क्रेडिट पर दावा करने से रिटर्न प्रोसेस होते समय मिसमैच का नोटिस आ सकता है। अगर समय सीमा पास है, तो रिटर्न भर दें और सुधार होने के बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प देखें।

जटिल मामलों में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें। ध्यान रहे कि नए आयकर नियम 2026 के तहत आगे चलकर इस विवरण का फॉर्म नंबर बदलने की तैयारी है, लेकिन इसका मकसद और जानकारी वही रहेगी।
टैक्स से जुड़ी ये जानकारियां भी पढ़ें
Form 26AS की गड़बड़ी ठीक कराने के साथ ये गाइड भी आपके काम आएंगी: ज्यादा कटे टीडीएस का रिफंड कैसे पाएं, बचत खाते में कैश जमा पर बैंक कब देता है जानकारी और बुजुर्गों को इनकम टैक्स में मिलने वाली खास छूट।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. Form 26AS कहां से डाउनलोड करें?
आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके ई फाइल सेक्शन में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इसे देखने का विकल्प मिलता है।
2. टीडीएस एआईएस में दिख रहा है लेकिन Form 26AS में नहीं, तो क्या करें?
इसका मतलब आमतौर पर कटौती करने वाले के रिटर्न में गड़बड़ी है। उनसे संपर्क करके सुधार कराएं, क्योंकि क्रेडिट का दावा इसी विवरण के आधार पर होता है।
3. सुधार के बाद Form 26AS दिखने में कितना समय लगता है?
करेक्शन रिटर्न प्रोसेस होने के बाद आमतौर पर कुछ हफ्तों में क्रेडिट दिखने लगता है।
4. Form 26AS के बारे में आधिकारिक जानकारी कहां मिलेगी?
आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस समस्या से जुड़े सवालों के जवाब दिए हैं।
आगे और समाचार पढ़े:
टैक्स से जुड़ी जानकारी के अलावा, ये अन्य बड़ी खबरें भी पढ़ें:
कंपाउंडिंग का फायदा और Rule of 72: निवेश से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए है!
ChatGPT Prompt Writing: अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने का आसान तरीका, जिससे मिलें सटीक जवाब
उपरोक्त जानकारी गूगल और विभिन्न वेबसाइट/समाचार माध्यमों से ली गई है। सटीकता की गारंटी नहीं है। टैक्स से जुड़े फैसले से पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह जरूर लें।

