DEVBHOOMI NEWS DESK: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सरकारी विभागों में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए एस्मा लागू (ESMA IMPLEMENTED IN UTTARAKHAND) कर दी है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
![उत्तराखंड में छह महीने तक हड़ताल पर रोक, एस्मा लागू 1 ESMA IMPLEMENTED IN UTTARAKHAND](https://scontent.fdel25-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/412851784_958589565628794_8849896359213252000_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3635dc&_nc_ohc=7ZtmgExal-YAX972qcn&_nc_ht=scontent.fdel25-2.fna&oh=00_AfAld_SwTapOejsx5oR_4W9zWoKp0NrNeJ9OsMpP3CU4_w&oe=658BEF59)
ESMA IMPLEMENTED IN UTTARAKHAND:लोकसभा चुनाव के चलते हुई लागू एस्मा
सरकार के विभागों में इस दौरान हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के औचित्य पर बगौली ने कहा कि राज्य में विकास के कई कार्य चल रहें हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है। इसे देखते हुए एस्मा लगाई गई है। इसके पीछे का एक और कारण ये भी माना जा रहा है कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लंबित मसलों को लेकर कर्मचारी संगठनों के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं।
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क्या होता है एस्मा?
आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) हड़ताल को रोकने के लिये लगाया जाता है। विदित हो कि एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम छह महीने के लिये लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दण्डनीय है।
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