DELHI AIR POLLUTION: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोकने के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। कोर्ट ने 113 प्रवेश बिंदुओं पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की बात की और केंद्र से कहा कि इन स्थानों पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई जाए। कोर्ट ने पाया कि सीसीटीवी कैमरे केवल 13 स्थानों पर लगे हैं और इनकी फुटेज जल्द से जल्द जांच अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया।

DELHI AIR POLLUTION: शहर के कई इलाकों में AQI 400 के पार
इस बीच, दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता और खराब हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 371 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। शहर के कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया। इस स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली नगर निगम (NDMC) ने सड़क सफाई और रात्रि सफाई अभियान चलाया है। दिल्ली सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर तक इस मामले में अगले कदम उठाने का आदेश दिया है।(DELHI AIR POLLUTION)

ग्रेप-4 को तीन और दिनों के लिए जारी रखें
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्रेप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) अगले 72 घंटों तक लागू रहेगा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 371 तक पहुंचने की संभावना है, और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई ढील नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगले सोमवार को दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि ग्रेप-4 को कम करके ग्रेप-2 में लाया जाए या नहीं।

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