नई दिल्ली ब्यूरो- एक मुस्लिम लड़की और उसके पति ने Dehli High Court से सुरक्षा की मांग की। जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए Dehli High Court ने एक अहम फैसला सुनाया है। Dehli High Court द्वारा कहा गया है कि अगर मुस्लिम लड़की युवावस्था में आ चुकी है, तो वह किसी से भी अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकती है इसके लिए उसे अपने परिजनों से अनुमति मांगने की जरुरत नहीं है। फिर चाहे युवती नाबालिग हो, उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।
लड़की के पति पर पॉक्सो के नियम लागू नहीं हुए
जस्टिस जसमीत सिंह के द्वारा Dehli High Court में सुनवाई के दौरान ऐसा कहा गया ‘यदि लड़की यौवन अवस्था में आ चुकी है तो वह मुस्लिम लॉ के तहत शादी कर सकती है, ऐसा करने से उसे उसके परिजन नहीं रोक सकते। उसे उसके पति के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही लड़की नाबालिक हो। लड़की के पति के खिलाफ पॉक्सो के नियम लागू नहीं किए जायेंगे।
Dehli High Court : में बेटी की उम्र 15 साल बताई थी
Dehli High Court का बेंच की तरफ से यह बात साफ़ कर दिया गया है कि यदि किसी लड़की ने खुद की मर्जी से शादी की हैं और वो अपने पति के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही हैं तो प्रशासन निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकता। यह बात अदालत ने तब कही, जब वो कपल की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। बता दें कि युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी नाबालिक हैं। बेटी की जो उम्र हैं वो 15 साल है, जबकि जिस लड़के से उसकी शादी हुई हैं, उसकी उम्र 25 साल है। अदालत के द्वारा कहा गया कि पति पत्नी के मामले में प्रशासन दखल नहीं दे सकता हैं।
दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की
बता दें कि लड़की के परिवार वालों पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज कराया। लड़की के परिवार ने लड़के पर आरोप लगाया हैं कि, लड़की का अपहरण करके उसके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये गए हैं। जिसके बाद कपल हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की। बता दें कि लड़की का जो वकील है उसने अदालत को आधार कार्ड दिखाया। जिसमे युवती की उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। वकील ने इस बात की भी जानकारी दी कि जो लड़की है, वो प्रेगनेंट है और दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है।
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