Debt Fund Taxation को लेकर सबसे बड़ा बदलाव अप्रैल 2023 में आया, जब इंडेक्सेशन का फायदा पूरी तरह हटा दिया गया। इस बदलाव के बाद Debt Fund Taxation लगभग बैंक FD जितनी ही सख्त हो गई है, और 2026 के बजट में भी इसमें कोई राहत नहीं मिली। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि Debt Fund Taxation कैसे काम करती है, पुराने और नए निवेश पर क्या फर्क है, और IDCW पर टैक्स कैसे लगता है।
इंडेक्सेशन हटने से पहले Debt Fund Taxation का नियम क्या था?
1 अप्रैल 2023 से पहले, 36 महीने से ज्यादा होल्ड किए गए डेट फंड को लॉन्ग-टर्म माना जाता था। इस पर 20% टैक्स लगता था, लेकिन इंडेक्सेशन की मदद से महंगाई का हिसाब जोड़कर टैक्सेबल मुनाफा कम किया जा सकता था।
1 अप्रैल 2023 के बाद Debt Fund Taxation कैसे बदली?
इस तारीख के बाद खरीदी गई यूनिट्स पर पूरा मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस माना जाता है, चाहे होल्डिंग पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो। यह पूरी रकम निवेशक की इनकम टैक्स स्लैब दर पर टैक्सेबल होती है, और इंडेक्सेशन का फायदा बिल्कुल नहीं मिलता।
अब Debt Fund और FD में क्या फर्क बचा?
टैक्स के हिसाब से अब दोनों लगभग बराबर हो गए हैं — दोनों का मुनाफा स्लैब रेट पर ही टैक्सेबल होता है। Debt Fund Taxation में यह बदलाव इसी वजह से हुआ, ताकि डेट फंड और FD के बीच पहले मिलने वाला टैक्स फायदा खत्म हो सके।
पुराने निवेश पर क्या नियम लागू होगा?
1 अप्रैल 2023 से पहले खरीदी गई यूनिट्स पर अभी भी पुराना ढांचा लागू होता है।
24 महीने से ज्यादा होल्डिंग पर अब 12.5% की फ्लैट लॉन्ग-टर्म दर लागू होती है, हालांकि इंडेक्सेशन का फायदा अब इस पर भी नहीं मिलता। 24 महीने से कम होल्ड करने पर मुनाफा शॉर्ट-टर्म मानकर स्लैब रेट पर टैक्स लगता है।
यही वजह है कि निवेश की तारीख का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे Mutual Fund Exit Load में भी होल्डिंग पीरियड का हिसाब रखना पड़ता है।
IDCW यानी डिविडेंड पर टैक्स
डेट फंड से मिलने वाला IDCW पूरी तरह कुल इनकम में जुड़ जाता है, और स्लैब रेट पर टैक्स लगता है। अगर किसी एक AMC से सालाना ₹5,000 से ज्यादा IDCW मिलता है, तो Section 194K के तहत 10% TDS भी काटा जाता है।
2026 में Debt Fund Taxation में क्या बदलाव हुआ?
Budget 2026 में Debt Fund Taxation को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया, पुराना ढांचा जस का तस बना हुआ है। AMFI लगातार यह मांग करता रहा है कि 3 साल से ज्यादा होल्ड किए गए डेट फंड पर 10% फ्लैट टैक्स दिया जाए, लेकिन अभी तक यह मांग स्वीकार नहीं हुई है। सही टैक्स रिजीम चुनने के लिए Section 87A Tax Rebate जैसी छूट को भी साथ में समझना फायदेमंद रहता है।ज्यादा आधिकारिक जानकारी के लिए Income Tax Department की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. Debt Fund Taxation में इंडेक्सेशन क्यों हटा?
बजट 2023 ने 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदी गई यूनिट्स के लिए इंडेक्सेशन का फायदा पूरी तरह खत्म कर दिया।
2. नए निवेश पर कितना टैक्स लगता है?
पूरा मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस मानकर स्लैब रेट पर टैक्स लगता है।
3. पुराने निवेश पर क्या नियम है?
24 महीने से ज्यादा होल्डिंग पर 12.5% फ्लैट दर लागू होती है, इंडेक्सेशन के बिना।
4. IDCW पर TDS कब कटता है?
एक AMC से सालाना ₹5,000 से ज्यादा मिलने पर 10% TDS कटता है।
5. क्या Debt Fund और FD अब बराबर हैं?
टैक्स के लिहाज से लगभग बराबर, दोनों का मुनाफा स्लैब रेट पर ही टैक्सेबल होता है।
उपरोक्त जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। सटीक टैक्स प्लानिंग के लिए किसी प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह जरूर लें।

