आ गया सीबीआई कोर्ट का फैसला, अब हरीश रावत और हरक सिंह को भी नोटिस

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CBI 2016 case
CBI 2016 case

Uttarakhand Devbhoomi Desk: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब सीबीआई (CBI)ने अपना फैसला देते गुए 2016 स्टिंग मामले में एक और कदम बढ़ाया है। वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था।

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CBI 2016 Case

लंबे समय बाद हाई कोर्ट से पहले आज आज सोमवार को सीबीआई (CBI) कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को वॉयस सैंपल देने का फैसला सुनाया। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

सीनियर वकील मनमोहन कंडवाल ने बताया कि विधायक उमेश शर्मा और मदन बिष्ट को भी नोटिस जारी किए जाएंगे लेकिन, संवैधानिक पद पर होने के कारण सीबीआई (CBI) को पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। हरक और हरीश फिलहाल किसी भी संवेधनिक पद पर नहीं है इसलिए पहले उन्हे नोटिस भेज गया है। अब सीबीआई अपने स्तर से वॉइस सैंपल लेने का समय तय करेगी।

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